श्रमिक की हत्या के मामले में निर्माण सुपरवाइजर को आजीवन कारावास

By भाषा | Published: August 11, 2021 08:43 PM2021-08-11T20:43:52+5:302021-08-11T20:43:52+5:30

Life imprisonment to construction supervisor in case of worker's murder | श्रमिक की हत्या के मामले में निर्माण सुपरवाइजर को आजीवन कारावास

श्रमिक की हत्या के मामले में निर्माण सुपरवाइजर को आजीवन कारावास

ठाणे, 11 अगस्त महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पत्थर मारकर एक श्रमिक की हत्या करने के मामले में नवी मुंबई निवासी 34 वर्षीय एक निर्माण सुपरवाइजर को आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर वी तमहानेकर ने अंसार अब्दुल खान को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने यह सजा छह अगस्त को सुनाई थी, लेकिन इसकी प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एस एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि खान ने शफीक रफीक शेख (26) की 13 जुलाई 2018 को पत्थर से हमला कर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि घटना से एक दिन पहले शेख ने खान की जेब से 420 रुपये निकाल लिए थे और इससे गुस्साए खान ने शेख के सिर पर पत्थर मारा जिससे उसकी मौत हो गई।

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Web Title: Life imprisonment to construction supervisor in case of worker's murder

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