किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: December 19, 2021 11:21 IST2021-12-19T11:21:43+5:302021-12-19T11:21:43+5:30

Life imprisonment to a person convicted of raping a teenager | किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर (उप्र), 19 दिसंबर कैराना स्थित पोक्सो अदालत ने 2020 में 16 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आजाद उर्फ अरविंद को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और शनिवार को उसे सजा सुनाई तथा उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पोक्सो अदालत के वकील पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, यह घटना दो फरवरी 2020 को शामली जिले में हुई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Life imprisonment to a person convicted of raping a teenager

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे