हत्या के दोषी को उम्रकैद और पांच लाख रुपये का जुर्माना

By भाषा | Updated: December 2, 2021 12:29 IST2021-12-02T12:29:15+5:302021-12-02T12:29:15+5:30

Life imprisonment and fine of five lakh rupees for murder convict | हत्या के दोषी को उम्रकैद और पांच लाख रुपये का जुर्माना

हत्या के दोषी को उम्रकैद और पांच लाख रुपये का जुर्माना

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), दो दिसंबर गाजीपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 15 जनवरी 2008 को करंडा क्षेत्र में अमरनाथ दुबे नामक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि विशाल यादव नामक व्यक्ति ने उनके बेटे अखिलेश की हत्या की है।

मामले की जांच के दौरान रणविजय सिंह नामक एक और व्यक्ति का नाम भी अभियुक्त के तौर पर मुकदमे में शामिल किया गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार शाम विशाल यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि रणविजय सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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Web Title: Life imprisonment and fine of five lakh rupees for murder convict

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