अब कुत्ते पालने के लिए लेना पड़ेगा लाइसेंस, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने जारी किया फरमान

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 25, 2021 02:14 PM2021-06-25T14:14:44+5:302021-06-25T14:15:42+5:30

तंबाकू उत्पाद की बिक्री, कोचिंग सेंटर, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, रोग निदान केंद्र के साथ ही पालतू श्वान के लिए भी निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

license taken to keep dogs otherwise fine may have to be paid Municipal Corporation Greater Jaipur issued  | अब कुत्ते पालने के लिए लेना पड़ेगा लाइसेंस, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने जारी किया फरमान

ग्रेटर नगर निगम के होर्डिंग स्थलों की संख्या बढ़कर 767 हो जाएगी।

Highlightsनगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर शील धाबाई ने कहा। सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे अधिसूचित कर दिया है। प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठानों, हस्तशिल्प और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों आदि के विज्ञापन के लिए होर्डिंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे।

जयपुरः शहर में पालतू श्वान के लिए भी नगर निगम ग्रेटर जयपुर से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। निगम ने अन्य कई चीजों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है।

नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर शील धाबाई ने बृहस्पतिवार को कहा कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री, कोचिंग सेंटर, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, रोग निदान केंद्र के साथ ही पालतू श्वान के लिए भी निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

निगम ने हाल ही में राजस्व में वृद्धि के वास्ते राज्य सरकार को कुछ गतिविधियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे अधिसूचित कर दिया है। धाबाई ने कहा कि निगम की आय बढ़ाने के वास्ते राजधानी में विज्ञापन संबंधी होर्डिंग लगाने के लिए नई जगहों में वृद्धि की जाएगी और जयपुर के विशिष्ट संस्थानों, प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठानों, हस्तशिल्प और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों आदि के विज्ञापन के लिए होर्डिंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इससे एक ओर जहां निगम के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर जयपुर आने वाले पर्यटकों को यह जानकारी उपलब्ध होगी कि शहर की श्रेष्ठ वस्तुएं/खाद्य पदार्थ आदि कहां मिलते हैं। महापौर ने बताया कि पालतू श्वानों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर पूर्णतः रोकथाम के लिए विषेष अभियान चलाया जाएगा। निगम ने 351 जगह नए होर्डिंग के लिए चिह्नित की हैं। इससे ग्रेटर नगर निगम के होर्डिंग स्थलों की संख्या बढ़कर 767 हो जाएगी। इसके साथ ही निगम ने 48 नए पार्किंग स्थल चिह्नित किए हैं।

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