आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयुक्त का राज्यपाल को पत्र
By भाषा | Updated: December 5, 2020 21:15 IST2020-12-05T21:15:55+5:302020-12-05T21:15:55+5:30

आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयुक्त का राज्यपाल को पत्र
अमरावती, पांच दिसंबर आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त एन रमेश कुमार ने शनिवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिखकर, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के खिलाफ विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संविधान की आत्मा के विरुद्ध बताया। विधानसभा ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव पारित किया था।
रमेश कुमार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243के के अनुसार राज्य का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है और स्थानीय निकाय चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को समान शक्तियां प्राप्त हैं।
राज्य की विधानसभा ने कोविड-19 महामारी के बीच स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्य के निर्वाचन आयुक्त की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया है कि राज्य के मौजूदा हालात फरवरी 2021 में चुनाव कराने के अनुकूल नहीं हैं।
प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में अप्रत्याशित हालात पैदा हो गए हैं। ''राज्य के निर्वाचन आयुक्त के एकतरफा तरीके से काम करने' पर उच्चतम न्यायालय ने भी ध्यान दिया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि चुनाव के प्रारंभिक स्थगन के बाद आगे का निर्णय राज्य (सरकार) से सलाह-मशविरा करके करना होगा।
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुक्त ने राज्यपाल को लिखे पत्र मे कहा कि राज्य सरकार की मंजूरी लेकर चुनाव कराना संविधान की आत्मा के खिलाफ है।
उन्होंने राज्यपाल से आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन की जगन मोहन रेड्डी सरकार की संभावित कोशिशों को भी रोकने का अनुरोध किया और कहा कि वह ऐसे किसी भी संभावित अध्यादेश को खारिज कर दें।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।