'आइए हम दिल्ली न बनें, मुंबईवासी बने रहें', बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय घटाते हुए कहा

By रुस्तम राणा | Published: November 10, 2023 08:22 PM2023-11-10T20:22:15+5:302023-11-10T20:22:15+5:30

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पटाखे फोड़ने के संबंध में अपने पिछले आदेश को संशोधित किया है, अब इसे रात 8 बजे से 10 बजे तक अनुमति दी है। पहले के निर्देश में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी।

'Let's Not Become Delhi, Let's Remain Mumbaikars'Bombay HC Reduces Timing For Bursting Firecrackers On Diwali | 'आइए हम दिल्ली न बनें, मुंबईवासी बने रहें', बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय घटाते हुए कहा

'आइए हम दिल्ली न बनें, मुंबईवासी बने रहें', बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय घटाते हुए कहा

Highlightsअदालत ने पटाखे फोड़ने के संबंध में अपने पिछले आदेश को संशोधित किया है, अब इसे रात 8 बजे से 10 बजे तक अनुमति दी हैपहले के निर्देश में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थीहाईकोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर स्वत: संज्ञान लिया है

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शहर में निर्माण स्थलों से निर्माण मलबे के परिवहन पर 19 नवंबर तक रोक जारी रखी। इसके अलावा, अदालत ने पटाखे फोड़ने के संबंध में अपने पिछले आदेश को संशोधित किया है, अब इसे रात 8 बजे से 10 बजे तक अनुमति दी है। पहले के निर्देश में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी। अदालत का निर्णय शहर भर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को विनियमित करने और संबोधित करने के लिए चल रहे प्रयास को दर्शाता है।

जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबईकर ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश ने पलटवार करते हुए कहा, "हां, आइए दिल्ली न बनें, मुंबईवासी ही बने रहें।" इससे पहले 6 नवंबर को, बॉम्बे एचसी ने पाया था कि "मुंबईकरों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है" और निर्माण धूल वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण था, जिससे निर्माण स्थलों से मलबे के परिवहन पर चार दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था।

अदालत ने चेतावनी दी थी कि अगर चार दिनों में हवा की गुणवत्ता में "पर्याप्त सुधार" नहीं हुआ, तो वह दिवाली के दौरान निर्माण मलबे ले जाने वाले सभी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगी। 

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह भी कहा था कि दिवाली त्योहार के दौरान फायर चेकर केवल शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएंगे। हालाँकि, अदालत ने शुक्रवार को पटाखे फोड़ने के लिए दिए गए समय को एक घंटे कम कर दिया, जिससे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच गतिविधि की अनुमति मिल गई। हाईकोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर स्वत: संज्ञान लिया था।

Web Title: 'Let's Not Become Delhi, Let's Remain Mumbaikars'Bombay HC Reduces Timing For Bursting Firecrackers On Diwali

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