लालू यादव की छोटी बेटी चंदा की मुसीबते बढ़ी, पटना हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश, ये है पूरा मामला
By एस पी सिन्हा | Published: June 30, 2018 07:44 PM2018-06-30T19:44:02+5:302018-06-30T19:44:02+5:30
पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और इस मामले को उठाने वाले मणिभूषण सिंह ने बताया कि साल 2014 में चंदा यादव ने अपनी कंपनी डीलाइट को मुख्यमंत्री आवास के पते पर रजिस्टर्ड कराया था जो गलत है।
पटना, 30 जून: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें लगातार बढती हीं जा रही हैं। एक तरफ बीमार चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव का मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सरकार को लालू की बेटी चंदा यादव पर कार्रवाई के आदेश दिया है। दरअसल, मामला चंदा यादव की कंपनी डिलाईट मार्केटिंग से जुडा हुआ है।
पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और इस मामले को उठाने वाले मणिभूषण सिंह ने बताया कि साल 2014 में चंदा यादव ने अपनी कंपनी डीलाइट को मुख्यमंत्री आवास के पते पर रजिस्टर्ड कराया था जो गलत है। मणिभूषण सिंह ने कहा कि तब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे और लालू फैमिली से मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग का कोई लेना देना नहीं था। फिर भी चंदा यादव ने इस पते पर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसे लेकर अब पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।
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वहीं अभी हाल ही लालू यादव की औपबंधिक जमानत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की है। बता दें कि लालू यादव ने 22 जून को खत्म हो रही अपनी 6 सप्ताह की औपबंधिक जमानत की अविध और 6 सप्ताह के लिए बढ़ाने की कोर्ट से अपील की थी। मुंबई के एक हॉस्पिटल में लालू का इलाज चल रहा है। वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं।फिलहाल, लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पर छह हफ्ते की औपबंधिक जमानत पर हैं। ऐसे में उनकी ओर से कोर्ट से औपबंधिक जमानत की अविध को बढ़ाने की अपील की गई थी। हालांकि जिस कोर्ट में याचिका सूचिबद्ध थी, वह कोर्ट नहीं बैठी।
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ऐसे में लालू यादव के अधिवक्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई का आग्रह किया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मुबंई के एक अस्पताल में लालू का फिस्टुला का ऑपरेशन होना है। इससे पहले, झारखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल दी थी।
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