AIIMS में होगा लालू यादव का इलाज, राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए हुए रवाना
By रामदीप मिश्रा | Updated: March 29, 2018 02:40 IST2018-03-29T02:40:16+5:302018-03-29T02:40:16+5:30
चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का अचानक शुगर लेवल बढ़ने और हृदय रोग की वजह से उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी थी।

AIIMS में होगा लालू यादव का इलाज, राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए हुए रवाना
रांची, 29 मार्चः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार शाम को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। वह कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब उनका उपचार राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में होगा। इससे पहले लालू रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती थे। उन्हें डायबिटीज, हाइपर टेंशन और हृदय संबंधित बीमारी है।
दरअसल, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का अचानक शुगर लेवल बढ़ने और हृदय रोग की वजह से उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी थी, जिसे लालू ने लेने से इनकार कर दिया था और इलाज के लिए खुद को एम्स भेजने की बात कही थी।
इसके बाद लालू प्रसाद के स्वास्थ्य जांच के लिए दो बार मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्हें एम्स भेजे जाने पर सहमति जताई गई। इसके बाद बुधवार को उन्हें एम्स के लिए रवाना कर दिया गया।
वहीं, लालू प्रसाद ने मंगलवार को अपने खर्च पर हवाई जहाज से दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए जाने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए उन्होंने जेल अधीक्षक को पत्र लिखा था, लेकिन रांची स्थित होटवार जेल के अधीक्षक ने उनका यह अनुरोध नहीं माना। जेल अधीक्षक ने उन्हें राजधानी एक्सप्रेस से जाने की अनुमति दी। वह सजा पाने के बाद से इन दिनों बिरसा मुंडा कारागार में कैद हैं।
गौरतलब है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले यानि दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च को सजा सुनाई थी। लालू को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। इसमें से हर एक धारा के लिए अदालत ने 7-7 साल की सजा मुकर्रर करने के साथ ही 30-30 लाख रुपये जुर्माना लगाया।
इससे पहले लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी पाए गए थे। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत पहले ही लालू यादव को साल 2013 में पांच साल की सजा सुना चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में दिसंबर 2017 में लालू यादव एवं अन्य दोषियों को साढ़े तीन साल कारावास की सजा हुई थी। लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में अभियुक्त बनाए गये थे। चाईबासा मामले में उन्हें 5 साल, देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल और अब चाईबासा के एक अन्य मामले में 5 साल की सजा हुई है।