चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने के लिए दाखिल CBI की याचिका पर सुनवाई टली

By भाषा | Published: November 12, 2019 01:33 AM2019-11-12T01:33:55+5:302019-11-12T01:33:55+5:30

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होने वाली है। दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) एक्ट के तहत सात- सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी है।

Lalu Prasad Yadav jharkhand high court extend hearing in chara ghotala | चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने के लिए दाखिल CBI की याचिका पर सुनवाई टली

चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने के लिए दाखिल CBI की याचिका पर सुनवाई टली

Highlightsचारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में लालू यादव सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं।यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया है। अर्जी में कहा है कि वह रिम्स में भर्ती हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं।

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित छह लोगों की सजा बढ़ाने की मांग वाली केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सोमवार को एक न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से सुनवाई टल गई। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एके गुप्ता और राजेश कुमार की पीठ में यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन न्यायाधीश राजेश कुमार के अवकाश पर रहने के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।

आज  इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार व देवर्षि मंडल पेश हुए। सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद व अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र चैधरी, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर भट्टाचार्य को साढ़े तीन-तीन साल की सजा सुनाई है जबकि इसी मामले में जगदीश शर्मा को सात साल की सजा सुनाई गयी है। सजा पाने वाले सभी लोग ऊंचे पद पर पदस्थापित थे और इन पर उच्चस्तरीय षडयंत्र रचने का आरोप है। ऐसे में जब मामला साबित हो गया है, तो सभी को एक ही तरह की सजा मिलनी चाहिए। 

लालू यादव की जमानत पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को

झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार (आठ नवंबर) को सुनवाई हुई थी। लेकिन सीबीआई ने इसपर जवाब देने के लिए अदालत से वक्त मांगा, जिसके बाद सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गयी है। 

चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में लालू यादव सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया है। अर्जी में कहा है कि वह रिम्स में भर्ती हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं।

Web Title: Lalu Prasad Yadav jharkhand high court extend hearing in chara ghotala

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