लालू यादव को नाश्ते में परोसा सड़ा अंडा, रिम्स प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

By रामदीप मिश्रा | Published: May 7, 2018 01:02 AM2018-05-07T01:02:15+5:302018-05-07T01:02:15+5:30

रिम्स के निदेशक आरके श्रीवास्तव का कहना है कि अंडे की खाराबी को लेकर गंभीरता से जांच की जाएगी। खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी। 

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लालू यादव को नाश्ते में परोसा सड़ा अंडा, रिम्स प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

रांची, 7 मईः रिम्स में भर्ती राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को नाश्ते मे सड़ा अंडा परोसा गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। दरअसल, हुआ यूं कि जैसे ही लालू के पास नाश्ता आया तो अंडे में कुछ काला-काला दिखाई दे रहा था, जिसके बाद शक होने पर उसे काटा गया। अंडे को काटने पर पाया गया कि उसके किनारे वाला भाग काला है। इसके बाद अंडे को लौटा दिया गया। 

मामला सामने आने के बाद इस बारे में डायटिशियन मीनाक्षी कुमारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसोईघर के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लालू प्रसाद को खाना देने पहले उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद भी यह लापरवाही हुई है जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। 

इस मामले पर रिम्स के निदेशक आरके श्रीवास्तव का कहना है कि अंडे की खाराबी को लेकर गंभीरता से जांच की जाएगी। खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी। 

बता दें, हृदय और किडनी से जुड़ी बीमारियों की वजह से राजद प्रमुख यादव को रांची मेडिकल कॉलेज से नई दिल्ली के एम्स में लाया गया था। एम्स ने लालू यादव को डिस्चार्ज करते हुए एक बयान जारी करके कहा था कि राजद प्रमुख को जब लाया गया तो उनकी तबीयत काफी खराब थी और अब वो बेहतर हैं, जिसके बाद से उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। 

गौरतलब है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले यानि दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च को सजा सुनाई थी। लालू को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। इसमें से हर एक धारा के लिए अदालत ने 7-7 साल की सजा मुकर्रर करने के साथ ही 30-30 लाख रुपये जुर्माना लगाया।

इससे पहले लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी पाए गए थे। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत पहले ही लालू यादव को साल 2013 में पांच साल की सजा सुना चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में दिसंबर 2017 में लालू यादव एवं अन्य दोषियों को साढ़े तीन साल कारावास की सजा हुई थी। लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में अभियुक्त बनाए गये थे। चाईबासा मामले में उन्हें 5 साल, देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल और अब चाईबासा के एक अन्य मामले में 5 साल की सजा हुई है।

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