कोविड-19 : कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में वाहनों के लिए सम-विषम व्यवस्था लागू होगी
By भाषा | Published: May 12, 2021 08:24 PM2021-05-12T20:24:58+5:302021-05-12T20:24:58+5:30
गुवाहाटी, 12 मई महामारी के बीच सड़क पर गाड़ियों की संख्या घटाने और लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला प्रशासन बृहस्पतिवार से सभी वाहनों के लिए सम-विषम व्यवस्था को लागू करेगा। एक आधिकारिक आदेश में ऐसा कहा गया है।
सरकार द्वारा बुधवार को की गयी घोषणा के तहत बृहस्पतिवार से पंजीकरण के विषम संख्या वाले वाहनों को 13,15,17,19,21,23 और 25 मई को आवाजाही की अनुमति होगी।
इसी तरह जिन गाड़ियों की पंजीकरण संख्या का अंतिम नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा उन्हें 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 मई को आवाजाही की अनुमति होगी।
पाबंदी केवल सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे तक लागू होगी क्योंकि इसके बाद कर्फ्यू लागू होगा। कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण यह कदम उठाया गया है। गुवाहाटी इसी जिले में आता है।
आदेश में कहा गया, ‘‘हालांकि यह पाबंदी सरकारी वाहनों, पानी के टैंकरों, दूध लाने-ले जाने वाले वाहनों, एंबुलेंसों, एलपीजी वितरण वैन, कोविड-19 ड्यूटी के लिए किराये पर ली गयी गाड़ियों पर लागू नहीं होगी।’’
राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
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