कोविड-19 : अदालत ने दिल्ली सरकार से दिवंगत न्याय अधिकारियों के परिजन को अनुग्रह राशि, अनुकंपा नौकरी पर विचार करने को कहा

By भाषा | Updated: May 27, 2021 17:49 IST2021-05-27T17:49:40+5:302021-05-27T17:49:40+5:30

Kovid-19: Court asks Delhi government to consider ex-gratia, compassionate job to family of deceased justice officers | कोविड-19 : अदालत ने दिल्ली सरकार से दिवंगत न्याय अधिकारियों के परिजन को अनुग्रह राशि, अनुकंपा नौकरी पर विचार करने को कहा

कोविड-19 : अदालत ने दिल्ली सरकार से दिवंगत न्याय अधिकारियों के परिजन को अनुग्रह राशि, अनुकंपा नौकरी पर विचार करने को कहा

नयी दिल्ली, 27 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार से कहा कि वह कोविड-19 से मरने वाले न्याय अधिकारियों के परिजन को अनुग्रह राशि और अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में ‘‘दयाभाव और संवेदनशीलता’’ के साथ विचार करे क्योंकि सरकार ने न्यायाधीशों को कोरोना योद्धा की श्रेणी में रखा है।

दिल्ली न्यायिक सेवा एसोसिएशन ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में नहीं रखा है। एसोसिएशन ने अदालत से अनुरोध किया कि अन्य कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध सभी सुविधाएं उन्हें (न्यायिक अधिकारियों) भी मिलनी चाहिए।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि यह श्रेणी सिर्फ कोविड-19 टीकाकरण के लिए बनायी गयी है और भविष्य में अगर अन्य कोई सुविधा दी जाती है तो वह न्यायिक अधिकारियों को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

अदालत को यह भी बताया कि सरकार कोविड-19 से मरने वाले न्यायिक अधिकारियों के परिजन को अनुग्रह राशि देने और उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी देने के पहलू पर विचार कर रही है।

अदालत शोभा गुप्ता और राजेश सचदेवा सहित विभिन्न वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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Web Title: Kovid-19: Court asks Delhi government to consider ex-gratia, compassionate job to family of deceased justice officers

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