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राहुल जो भी बोलते हैं उससे सभी को नुकसान होता है, कांग्रेस सांसद को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर बोले किरेन रिजिजू

By अनिल शर्मा | Updated: March 23, 2023 16:28 IST

संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि "मैं कुछ भी कहने से पहले आदेश का विवरण देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है।" 

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ठळक मुद्देसूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सजा सुनाई।अदालत ने 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने राहुल को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी।

नई दिल्ली: मोदी मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रमुख जो कुछ भी बोलते हैं, वह हमेशा राष्ट्र को प्रभावित करता है।  उन्होंने कहा इससे सभी को नुकसान होता है।

 संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि "मैं कुछ भी कहने से पहले आदेश का विवरण देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। इससे सभी को नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उनसे कहा कि उनके (राहुल गांधी) रवैये के कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है।

गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। कारावास की सजा सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने बाद में इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए महात्मा गांधी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि उनके लिए सत्य ही भगवान है।

पिछले हफ्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और चार साल पुराने मानहानि के मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी कानून के तहत लड़ाई लड़ेगी और अदालत के इस फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।

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