केरल उच्च न्यायालय ने ‘चुरुली’ फिल्म में इस्तेमाल की गई भाषा को बताया ‘अभद्र’

By भाषा | Updated: December 9, 2021 20:30 IST2021-12-09T20:30:29+5:302021-12-09T20:30:29+5:30

Kerala High Court terms language used in film 'Churuli' as 'vulgar' | केरल उच्च न्यायालय ने ‘चुरुली’ फिल्म में इस्तेमाल की गई भाषा को बताया ‘अभद्र’

केरल उच्च न्यायालय ने ‘चुरुली’ फिल्म में इस्तेमाल की गई भाषा को बताया ‘अभद्र’

कोच्चि, नौ दिसंबर केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम में बनी रहस्य-हॉरर फिल्म ‘चुरुली’ में इस्तेमाल की गई भाषा को ‘‘अभद्र’’ करार दिया। इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के जरिए 19 नवंबर को रिलीज किया गया था।

उच्च न्यायालय ने एक वकील द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की जिसमें ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म से फिल्म को ‘‘जितनी जल्दी हो सके’’ हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया क्योंकि फिल्म में ‘‘बड़े पैमाने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ’’ है।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील सी ए अनूप ने कहा कि फिल्म के दृश्यों को देखने के बाद न्यायमूर्ति एन नागरेश का कहना था कि फिल्म में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), सोनी पिक्चर्स, निर्माता लिजो जोस पेलिसरी और चेंबन विनोद जोस के साथ-साथ जोजू जॉर्ज और जाफोर इडुक्की को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

त्रिसुर के 50 वर्षीय वकील पैगी फेन ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने दलील दी है कि फिल्म में ‘‘धड़ल्ले से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसने महिलाओं और बच्चों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

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Web Title: Kerala High Court terms language used in film 'Churuli' as 'vulgar'

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