केरल उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त रिपोर्ट के खिलाफ पूर्व मंत्री की याचिका खारिज की
By भाषा | Published: April 20, 2021 04:30 PM2021-04-20T16:30:17+5:302021-04-20T16:30:17+5:30
कोच्चि, 20 अप्रैल केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के टी जलील को झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने लोकायुक्त की रिपोर्ट पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
लोकायुक्त की रिपोर्ट में कहा गया था कि जलील ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने एक रिश्तेदार को लाभ पहुंचाया।
न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के बाबू की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि लोकायुक्त की ओर से कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुयी है, जैसा याचिकाकर्ता ने दावा किया है।
पीठ ने कहा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट एक वित्तीय संस्थान में महाप्रबंधक के रूप में उनके एक रिश्तेदार की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइलों और दस्तावेजों पर गौर करने के बाद पेश की गई थी।
लोकायुकत की रिपोर्ट के बाद जलील ने 13 अप्रैल को एलडीएफ सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
लोकायुक्त रिपोर्ट को चुनौती देते हुए जलील ने दलील दी थी कि उसके पास इस मामले में विचार करने की शक्ति नहीं है क्योंकि यह मामला अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम में योग्यता और नियुक्ति से संबंधित है तथा इसे केरल लोकायुक्त कानून के तहत जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।
राज्य सरकार ने भी जलील का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्हें लोकायुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
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