केरल: भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में कोर्ट ने 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं को सुनाई मौत की सजा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: January 30, 2024 12:41 PM2024-01-30T12:41:56+5:302024-01-30T12:45:45+5:30
केरल भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में कोर्ट ने 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है।
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फाइल फोटो
तिरुवनंतपुरम: केरल में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मावेलिक्कारा कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने मामले में आरोपियों को सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार केस में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि पीएफआई एक "प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता" था। जिसने क्रूर और शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मार दिया गया था, इसलिए यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी की अपराध में आता है।
अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी को पाया था कि मामले में आरोपी 15 लोगों में से एक से आठ लोग सीधे तौर पर घटना में शामिल थे। इसने चार लोगों (आरोपी संख्या नौ से 12) को हत्या का दोषी भी पाया था क्योंकि वे अपराध में सीधे तौर पर घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर गये थे।
मालूम हो कि केरल भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर पर परिवार के सामने कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में आरोप पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगा था, जिसे कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कर दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने 15 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है।