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कर्नाटक सियासी संकट: बागी विधायकों की याचिका पर कल सुबह फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

By स्वाति सिंह | Updated: July 16, 2019 16:00 IST

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ठळक मुद्देबागी विधायकों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार ने विश्वास मत पेश किया है जिस पर 18 जुलाई को चर्चा होगी।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस - जद(एस) गठबंधन के 10 बागी विधायकों ने मंगलवार को न्यायालय से कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार करना ही होगा क्योंकि मौजूदा राजनीतिक संकट से उबरने का अन्य कोई तरीका नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ यह तय कर सकते हैं कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ न्यायालय पहुंचे 10 विधायकों की अर्जी पर पहले सुनवाई कर रही है। बागी विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि अध्यक्ष को सिर्फ यह तय करना है कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं।

16 Jul, 19 03:35 PM

सुप्रीम कोर्ट बुधवार सुबह 10.30 बजे सुनाएगा फैसला

 

16 Jul, 19 02:12 PM

बुधवार तक निर्णय लेंगे: स्पीकर

कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि बागी विधायकों की अयोग्यता और उनके त्याग पत्र के मामले में वह बुधवार तक निर्णय ले लेंगे। साथ ही अध्यक्ष ने न्यायालय से इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने के पहले के आदेश में उचित सुधार करने का अनुरोध किया। 

16 Jul, 19 12:55 PM

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष का अनुरोध-फैसले में संशोधन करे सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि उनसे तय समय सीमा में विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने को नहीं कहा जा सकता है। कर्नाटक संकट पर विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने उच्चतम न्यायालय में कहा : कृपया पुराने आदेश में संशोधन करें, मैं अयोग्यता और इस्तीफा दोनों पर कल तक फैसला कर लूंगा।

16 Jul, 19 12:01 PM

जद (एस) की सरकार अल्पमत रह गई है: बागी विधायक

बागी विधायकों ने कहा कि कांग्रेस- जद (एस) की सरकार अल्पमत रह गई है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार नहीं कर हमें विश्वासमत के दौरान सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए बाध्य करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने हमें अयोग्य ठहराने के लिए इस्तीफे को लटकाए रखा, अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देने में कुछ भी गलत नहीं है।

16 Jul, 19 11:58 AM

बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, इसका कोई साक्ष्य नहीं: रोहतगी

रोहतगी ने कहा 'कर्नाटक संकट पर कहा 'बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है इसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है । अयोग्यता कार्यवाही कुछ नहीं है बल्कि विधायकों के इस्तीफा मामले पर टाल-मटोल करना है ।'

16 Jul, 19 11:58 AM

'स्पीकर इस्तीफे या अयोग्यता पर कैसे फैसला दें इस पर हम विचार नहीं कर सकते: CJI

सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन ने कहा 'स्पीकर इस्तीफे या अयोग्यता पर कैसे फैसला दें इस पर हम विचार नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस पर विचार कर रहे हैं कि स्पीकर पहले इस्तीफा या अयोग्यता किस मुद्दे पर पहले फैसला ले।'

16 Jul, 19 11:43 AM

रोहतगी ने कहा: विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार करना ही होगा

कर्नाटक संकट पर बागी विधायकों ने कहा कि इस्तीफा सौंपे जाने के बाद उसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर होता है न कि अयोग्यता की कार्यवाही लंबित रहने के आधार पर । विधानसभा अध्यक्ष को देखना होगा कि इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करना ही होगा, उससे निपटने का और कोई तरीका नहीं है। विधानसभा में विश्वास मत होना है और बागी विधायकों को इस्तीफा देने के बावजूद पार्टी की व्हिप का मजबूरन पालन करना पड़ेगा।'

16 Jul, 19 11:28 AM

इस्तीफे-अयोग्यता पर एक साथ फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं स्पीकर: मुकुल रोहतगी

मुकुल रोहतगी ने कहा 'यह उनके इस्तीफे की छानबीन करने की कोशिश है। स्पीकर एक ही समय में इस्तीफे-अयोग्यता दोनों मुद्दों पर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं।'

16 Jul, 19 11:05 AM

इस्तीफा और अयोग्यता दो अलग-अलग फैसले: मुकुल रोहतगी

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा 'सभी दस याचिकाकर्ताओं (विधायकों) ने 10 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। अगर अध्यक्ष चाहें तो फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे और अयोग्यता को स्वीकार करने के दो अलग-अलग फैसले हैं।'

16 Jul, 19 10:57 AM

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

16 Jul, 19 07:29 AM

बागी कांग्रेस विधायक रोगन बेग पुलिस हिरासत में

कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग को सोमवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट से स्पेशल टास्क फोर्स (एसआईटी) ने हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि रोशन बेग बेंगलुरु से मुंबई जा रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एसआईटी की इस कार्रवाई की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी है। कुमारस्वामी ने दावा किया है कि जिस समय बेग को हिरासत में लिया गया उस समय वह बीएस येदियुरप्पा के पीए संतोष के साथ थे।

 

16 Jul, 19 07:24 AM

स्पीकर के निर्णय लेने पर कोर्ट ने लगाई रोक

शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार को कांग्रेस और जद (एस) के बागी विधायकों के इस्तीफे और उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिये दायर याचिका पर 16 जुलाई तक कोई भी निर्णय लेने से रोक दिया था। इन दस बागी विधायकों में प्रताप गौडा पाटिल, रमेश जारकिहोली, बी बसवाराज, बी सी पाटिल, एस टी सोमशेखर, ए शिवराम हब्बर, महेश कुमाथल्ली, के गोपालैया, ए एच विश्वनाथ और नारायण गौडा शामिल हैं। इन विधायकों के इस्तीफे की वजह से कर्नाटक में एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सामने विधानसभा में बहुमत गंवाने का संकट पैदा हो गया था।

16 Jul, 19 07:24 AM

बढ़ रही है बागियों की संख्या

कर्नाटक से कांग्रेस के पांच बागी विधायकों ने 13 जुलाई को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन विधायकों में आनंद सिंह, के सुधाकर, एन नागराज, मुनिरत्न और रोशन बेग शामिल हैं।

 

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