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Karnataka Assembly Elections 2023: चुनाव से पहले प्रवर्तन एजेंसियां हुई सक्रिय, लगभग 70 करोड़ रुपयों की जब्ती की

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 5, 2023 22:19 IST

कर्नाटक चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 29 मार्च को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने कर्नाटक में काफी सख्ती दिखाते हुए लगभग 70 करोड़ रुपयों की जब्ती की है।

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ठळक मुद्देकर्नाटक में प्रवर्तन एजेंसियां ने दिखाई सख्ती, जब्त किया लगभग 70 करोड़ रुपयाजब्त की गई रकम का प्रयोग गैर-कानूनी तरीके से वोटरों को लुभाने या अन्य अवैध कार्यों में होना थाबरामदगी में 22.75 करोड़ नकद, 24.45 करोड़ की शराब और 12 करोड़ रुपये के उपहार शामिल हैं

बेंगलुरु: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन एजेंसियां चुनावी गड़बड़ी रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में सतर्कता काफी बढ़ गई है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने कर्नाटक में काफी सख्ती दिखाते हुए लगभग 70 करोड़ रुपयों की जब्ती की है।

चुनाव आयोग ने बताया कि जब्त की गई रकम का प्रयोग गैर-कानूनी तरीके से वोटरों को लुभाने या अन्य अवैध कार्यों में होनी थी। बरामदगी में 22.75 करोड़ रुपये नकद, 24.45 करोड़ रुपये मूल्य की शराब और 12 करोड़ रुपये के उपहार शामिल हैं।

इस संबंध में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बरामद हुए अवैध रुपयों या अन्य सामानों के संबंध में पुलिस ने पूरे राज्य में 526 प्राथमिकी दर्ज की है।

चुनाव आयोग के अनुसार कुल जब्ती का मूल्य, जिसमें नकद, सामग्री, शराब, दवा आदि शामिल हैं। उनका आंकलन 69,36,17,467 रुपये किया गया है।

मालूम हो कि कर्नाटक पुलिस ने चुनाव अधिकारी पी अशोक की शिकायत पर कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख डीके शिवकुमार के खिलाफ भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का एक केस दर्ज किया है। इस केस में डीके शिवकुमार पर आरोप है कि उन्होंने बीते 28 मार्च को मांड्या में एक रोड शो के दौरान लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की और उन पर नोटों का बंड्डल फेंका।

28 मार्च की उस घटना के संबंध में मांड्या ग्रामीण पुलिस ने बीते 4 अप्रैल को डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने शिवकुमार पर धारा 171ई (रिश्वतखोरी) और जनप्रतिनिधित्व कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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