5जी तकनीक के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज, 20 लाख रुपये का जुर्माना
By भाषा | Updated: June 4, 2021 20:33 IST2021-06-04T20:33:34+5:302021-06-04T20:33:34+5:30

5जी तकनीक के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज, 20 लाख रुपये का जुर्माना
नयी दिल्ली, चार जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि याचिका दोषपूर्ण थी और प्रचार पाने के लिए दायर की गयी थी।
न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने कहा कि वादियों - चावला और दो अन्य ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और अदालत का समय बर्बाद किया है।
अदालत ने कहा कि मुकदमा प्रचार पाने के लिए दायर किया गया था जो स्पष्ट है क्योंकि चावला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुनवाई के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक को साझा किया। इसके परिणामस्वरूप अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बार-बार व्यवधान उत्पन्न किया गया।
अदालत ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया और दिल्ली पुलिस से उनकी पहचान करने को कहा।
आदेश सुनाए जाने के बाद चावला के वकील ने फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया।
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