जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामलाः सीबीआई टीम धनबाद में, जांच शुरू, ऑटो का मुआयना, चालक और साथी की जानकारी
By एस पी सिन्हा | Updated: August 5, 2021 19:15 IST2021-08-05T19:14:47+5:302021-08-05T19:15:44+5:30
Judge Uttam Anand murder case: एसएसपी जगरूप एस सिन्हा ने भादवि की धारा-302, 34 के तहत मामला दर्ज किया है.

सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी.
Judge Uttam Anand murder case:झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है. सीबीआई की स्पेशल टीम दिल्ली से धनबाद पहुंची और पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई ब्योरा लिया.
इस दौरान पुलिस के द्वारा जब्त की गई ऑटो का भी मुआयना किया. ऑटो चालक और उसके साथी की आपराधिक गतिविधियों की भी जानकारी ली है. यहां बता दें कि इस मामले में बुधवार (4 अगस्त) को सीबीआइ की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच-1की टीम ने प्राथमिकी दर्ज की थी. एसएसपी जगरूप एस सिन्हा ने भादवि की धारा-302, 34 के तहत मामला दर्ज किया है.
सूत्रों के अनुसार पूरे मामले की जांच के लिए 20 अफसरों की स्पेशल टीम बनायी गई है. दिल्ली से विशेषज्ञ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआइ स्पेशल की टीम आज धनबाद आई है. धनबाद पहुंचते हीं टीम ने जांच शुरू कर दी है. प्राथमिकी में मृत जज की पत्नी कृति सिन्हा की शिकायत पर धनबाद थाना में दर्ज केस (300/21) को आधार बनाया गया है.
सूत्रों के अनुसार झारखंड के गृह विभाग ने इस मामले की सीबीआइ जांच के लिए 30 जुलाई को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को अनुशंसा भेजी थी. मामले में बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की अधिसूचना के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है.
बताया जाता है कि मृत जज की पत्नी कृति सिन्हा ने धनबाद पुलिस को दिये अपने आवेदन में कहा है कि उनके पति उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह पांच बजे आवास से टहलने के लिए निकले थे. काफी समय बीत जाने के बाद भी वे घर नहीं लौटे. तब हम लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू की.
इस दौरान पता चला कि गंभीर रूप से घायल जज उत्तम आनंद को स्थानीय लोग शहीद निर्मल महतो मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए ले गये हैं. उसी दौरान मोबाइल पर वायरल वीडियो प्रसारित किया जाने लगा कि ऑटो चालक ने जानबूझ कर जज उत्तम आनंद को धक्का मारा. इस कारण सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी.
इस कारण पति की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाये. उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई को घटना के बाद धनबाद थाना में जज की हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अगले दिन 29 जुलाई को ऑटो चालक लखन वर्मा को गिरिडीह से और उसके साथ ऑटो में बैठे राहुल वर्मा को धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था.