जम्मू-कश्मीर : ऋण वसूली के मामले चंडीगढ़ पीठ को स्थानांतरित करने के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल की

By भाषा | Updated: October 11, 2021 22:38 IST2021-10-11T22:38:39+5:302021-10-11T22:38:39+5:30

J&K: Lawyers strike against transfer of debt recovery case to Chandigarh bench | जम्मू-कश्मीर : ऋण वसूली के मामले चंडीगढ़ पीठ को स्थानांतरित करने के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल की

जम्मू-कश्मीर : ऋण वसूली के मामले चंडीगढ़ पीठ को स्थानांतरित करने के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल की

जम्मू, 11 अक्टूबर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से ऋण वसूली के मामले चंडीगढ़ पीठ को स्थानांतरित करने के विरोध में वकीलों ने सोमवार को काम नहीं किया जिससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय, निचली अदालतों और अधिकरणों में कामकाज प्रभावित हुआ।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के आह्वान पर जम्मू में वकील उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों और अन्य अधिकरणों के कामकाज से अलग रहे।

एसोसिएशन के अध्यक्ष एम. के. भारद्वाज ने सरकार से अपील की कि 10 सितंबर को जारी अधिसूचना 15 दिनों के अंदर वापस लें, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ऋण वसूली से जुड़े मामलों का अधिकार क्षेत्र चंडीगढ़ पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर अधिसूचना वापस नहीं ली जाती है तो जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जम्मू के पास जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।’’

भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कोई उपभोक्ता आयोग या उपभोक्ता मंच नहीं है और संघ शासित प्रशासन ने इसका गठन नहीं किया है और इसके लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है।

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