जम्मू कश्मीर : लौटाई जाने वाली या जमा राशि के तौर पर निजी स्कूलों को कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश

By भाषा | Updated: October 21, 2021 19:16 IST2021-10-21T19:16:38+5:302021-10-21T19:16:38+5:30

J&K: Instructs private schools not to charge any fee as refund or deposit | जम्मू कश्मीर : लौटाई जाने वाली या जमा राशि के तौर पर निजी स्कूलों को कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश

जम्मू कश्मीर : लौटाई जाने वाली या जमा राशि के तौर पर निजी स्कूलों को कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश

श्रीनगर,21 अक्टूबर जम्मू कश्मीर शुल्क निर्धारण एवं नियमन समिति ने बृहस्पतिवार को केंद्र शासित प्रदेश में सभी निजी स्कूलों को लौटाई जाने वाली या जमा रकम के तौर पर कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।

समिति ने स्कूलों को यह निर्देश भी दिया कि वे अभिभावक पर ट्यूशन शुल्क समय से पहले भुगतान करने का दबाव नहीं डाले।

समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुजफ्फर हुसैन अत्तार ने एक आदेश में कहा, ‘‘दुर्भाग्य से कुछ स्कूल प्रबंधन, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, जबकि न्यायालय ने कहा है कि शिक्षा प्रदान करना कोई व्यवसाय या वाणिज्यिक कार्य नहीं है बल्कि एक धर्मार्थ कार्य है। ’’

अभिभावकों ने इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद समिति के अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: J&K: Instructs private schools not to charge any fee as refund or deposit

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे