झारखंड उच्च न्यायालय ने घाटकुरी खान पर प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया
By भाषा | Updated: September 30, 2021 01:10 IST2021-09-30T01:10:14+5:302021-09-30T01:10:14+5:30

झारखंड उच्च न्यायालय ने घाटकुरी खान पर प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया
रांची, 29 सितंबर झारखंड उच्च न्यायालय ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित घाटकुरी खान से लौह अयस्क निकालने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली एक निजी कंपनी की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए राज्य सरकार को बुधवार को तीन सप्ताह का समय दिया।
राज्य सरकार ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा था।
मैसर्स निर्मल कुमार प्रदीप कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि खान में मौजूद लौह अयस्क में से 2,37,083.7 टन उनके हिस्से में आता है।
कंपनी के वकील ने कहा कि सरकार द्वारा कंपनी को दिये गये खनन के पट्टे अवधि समाप्त हो गयी है, लेकिन वहां लौह अयस्क का खनन पट्टे की अवधि में ही किया गया है। वकील ने कहा कि खान में लौह अयस्क खुले में पड़ा हुआ है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने की।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।