टेरर फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के खिलाफ चल सकता है मुकदमा
By कोमल बड़ोदेकर | Published: January 12, 2018 08:50 AM2018-01-12T08:50:33+5:302018-01-12T08:59:46+5:30
बीते साल 24 जुलाई को अल्ताफ अहमद शाह (अल्ताफ फंटूश) सहित सात लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। गृह मंत्रालय की ओर से मिली इजाजत के बाद हुर्रियत के नेता सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फण्ट के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा शुरू किया जा सकता है।
इंटेलीजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की हुई मौत के बाद आतंकवादी गतिविधियों, स्टोन पेल्टिंग के लिए पाकिस्तान की ओर से की जा रही टेरर फंडिंग के मामले में अल्ताफ सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर सतीश चंद्रा और पूर्व कानून सचिव टी के विश्वनाथन वाली दो सदस्यीय प्राधिकरण पीठ की ओर से बीते सप्ताह गृह मंत्रालय को एक आवेदन भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूएपीए ( Unlawful Activities (Prevention/गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम)) की धारा 45 के तहत मुकादमा चलाने की स्वीकृति अगले हफ्ते तक साफ हो सकती है।
गौरतलब है कि बीते साल 24 जुलाई को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह सहित सात लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। आतंकवादियों की आर्थिक मदद और कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने वाली गतिविधियों की जांच के सिलसिले में एनआईए ने यह गिरफ्तारी की थी। गिलानी क दामाम अल्ताफ अहमद शाह को अल्ताफ फंटूश के नाम से भी जाना जाता है।