जम्मू कश्मीर: कर्मचारियों को दो महीने की सैलरी से अधिक की चल संपत्ति की घोषणा करनी होगी, घरेलू सामानों की भी देनी होगी जानकारी
By विशाल कुमार | Published: January 13, 2022 09:49 AM2022-01-13T09:49:45+5:302022-01-13T09:54:38+5:30
घोषणा के तहत कर्मचारियों को अपने और परिवार के सदस्यों की सभी संपत्ति की जानकारी देनी होगी जिसमें नकद राशि, बचत बैंक खाता में जमा राशि, शेयर, नकद प्रमाणपत्र, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऋणपत्र, सिक्यूरिटी बॉन्ड, गहने एवं आभूषण और घरेलू सामानों (केवल इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान) शामिल होंगे।
श्रीनगर: भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने सभी कर्मचारियों से ऐसी सभी चल संपत्तियों की हर साल ऑनलाइन घोषणा करने के लिए कहा है, जिनकी कीमत उनके दो महीने के बेसिक वेतन से अधिक कीमत की हो।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कर्मचारियों को अपने घर में मौजूद इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का भी ब्यौरा देने के लिए कहा गया है जो उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों से खरीदी हो।
केंद्र शासित प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक लोक सेवक चल संपत्ति के अधिग्रहण या हस्तांतरण को निर्धारित प्राधिकारी के संज्ञान में लाएगा जिसका मूल्य निश्चित सीमा से अधिक है।
यह हालिया आदेश पिछले एक साल में प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों की गतिविधियों की जांच करने के लिए उठाए गए कई उपायों में से, जिसमें सत्यापन के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
घोषणा के तहत कर्मचारियों को अपने और परिवार के सदस्यों की सभी संपत्ति की जानकारी देनी होगी जिसमें नकद राशि, बचत बैंक खाता में जमा राशि, शेयर, नकद प्रमाणपत्र, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऋणपत्र, सिक्यूरिटी बॉन्ड, गहने एवं आभूषण और घरेलू सामानों (केवल इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान) शामिल होंगे।
एक अधिकारी ने कहा कि पहले 20 हजार रुपये से अधिक के सामानों की घोषणा करनी होती थी लेकिन कीमतें और वेतन बढ़ने के कारण अब इसे दो महीने के बेसिक वेतन तक का कर दिया गया है।
इससे पहले पिछले साल जून में जम्मू कश्मीर ने नई नियुक्तियों के लिए यह खुलासा करना अनिवार्य कर दिया कि क्या उनके परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं या उन्होंने किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया है या किसी विदेशी मिशन या संगठन, या किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंधित हैं।