जम्मू-कश्मीर में रात्रि कर्फ्यू लागू, सुबह दस से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: April 20, 2021 17:19 IST2021-04-20T17:17:52+5:302021-04-20T17:19:00+5:30
जम्मू-कश्मीरः सार्वजनिक परिवहन (मेटाडोर/मिनीबस/बस) में महज 50 प्रतिशत क्षमता तक ही यात्रियों के सवार होने की अनुमति होगी।

आदेश एवं दिशानिर्देश उपराज्यपाल कार्यालय से ट्वीट के जरिये घोषित किये गये।
जम्मूः जम्मू कश्मीर पूर्ण लाकडाउन की ओर बढ़ने लगा है। पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू करने के साथ ही दुकानें व व्यापारिक संस्थानों को अब सुबह दस से शाम 7 बजे तक खोला जाएगा।
इसके अतिरिक्त बाजारों को रोटेशन के आधार पर खोला जाएगा। उप राज्यपाल ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने प्रदेश के सभी बीस जिलों में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। मौजूदा समय जम्मू कश्मीर के आठ जिलों में यह कर्फ्यू लगाया जा रहा था लेकिन अब कोरोना की भयावह स्थित को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
इसके अलावा प्रदेश में बाजारों को भी रोटेशन के आधार पर खोलने का आदेश जारी किया गया है। यानि अब बाजार में रोजाना पचास प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी और यह व्यवस्था अगले आदेश के जारी होने तक रहेगी। जबकि दुकानों के खुलने का समय बदल कर सुबह 10 से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है।
उपराज्यपाल के कार्यालय के यह आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं और उपराज्यपाल ने सभी डिप्टी कमिश्नरों से इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सोमवार को पंद्रह सौ से अधिक कोरोना के मामले आए हैं जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं।
अस्पताल भी इस समय कोरोना के मरीजों से भरे पढ़े हैं और अगर यही स्थिति कुछ दिन और रही तो अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती करना संभव नहीं होगा। उधर उपराज्यपाल के आदेश के बाद बुधवार से बाजार रोटेशन के आधार पर खुलेंगे। बाजार एसोसिएशन व जिला प्रशासन के बीच बातचीत कर फैसला लिया जाएगा कि वहां कौन कौन सी दुकानें या लेन को बारी बारी खोला जाएगा।
सभी जिला प्रशासन ने पहले ही बाजार एसोसिएशनों से सहयोग मांगा था जिसके बाद जम्मू शहर के सबसे बड़े होलसेल बाजार वेयर हाउस सहित कुछ अन्य ने सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे दुकानें खोलने का फैसला अपने स्तर पर लिया था लेकिन अब वे भी रोटेशन के आधार पर ही खुलेंगे।
यात्री वाहनों में बैठेंगे क्षमता से अधिक यात्री कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यात्री वाहनों के लिए भी कुछ हिदायतें जारी की हैं। प्रशासन ने सभी यात्री वाहनों में अब क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठाने के आदेश जारी किए हैं।
उपराज्यपाल प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे गाड़ियों में यात्रियों पर नजर रखें। एक सीट पर एक ही सवारी को बिठाया जाए और अगर किसी यात्री वाहन में आधी क्षमता से अधिक यात्री पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।