Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर सरकार ने जल शक्ति डिपार्टमेंट से जुड़े तीन वर्कर्स को देश विरोधी और विध्वंसक कामों में शामिल होने का आरोप सामने आने के बाद नौकरी से निकाल दिया है। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से जारी तीन अलग-अलग आर्डर के मुताबिक, उसमें लिखा है, प्रशासन के हित में, शौकत अहमद जरगर, बेटे श्री नजीर अहमद जरगर, निवासी इकबाल मोहल्ला, बिजबिहाड़ा, जिला अनंतनाग, एक डेली रेटेड वेजर और बिजबिहाड़ा, अनंतनाग में तैनात, को देश विरोधी और विध्वंसक कामों में शामिल होने की वजह से तुरंत नौकरी से निकाला जाता है।
आर्डर में लिखा है कि जैसा कि साफ है, एफआईआर नंबर 53/2019 को सेक्शन 307 आरपीसी, 7/27 आर्म्स एक्ट और अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) के सेक्शन 16 और 18 के तहत रजिस्टर किया गया है। यह आतंकवादी कामों में शामिल होने, आतंकवादी कामों की साजिश करने, आतंकवादियों को पनाह देने और आतंकवादी संगठन की मेंबरशिप/सपोर्ट के आरोपों से जुड़ा है।
इसमें आगे लिखा है कि जांच पूरी होने और केस के अभी ट्रायल में होने पर सेक्शन 307 आरपीसी, 7/27 आर्म्स एक्ट और अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) के सेक्शन 16, 18 और 19 के तहत चार्जशीट फाइल की जाएगी।
एक और सरकारी आर्डर में लिखा है, प्रशासन के हित में, लियाकत अली भगवान, बेटे श्री अजीज मोहम्मद भगवान, निवासी भगवान मोहल्ला, हुल्लर, तहसील और जिला किश्तवाड़, जो एक कैजुअल मजदूर है और बेरवार, किश्तवाड़ में तैनात है, उसे देश-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से तुरंत नौकरी से निकाला जाता है।
आर्डर में आगे लिखा है जैसा कि साफ है, आतंकवादी कामों में शामिल होने, आतंकवादी कामों की साजिश रचने, आतंकवादियों को पनाह देने और एक आतंकवादी संगठन की मेंबरशिप/सपोर्ट के आरोपों से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) की धारा 13, 18, 19, 38, और 39 के तहत एफआईआर नंबर 230/2019 दर्ज की गई है।
इस आर्डर में लिखा है कि जांच पूरी होने और केस के अभी ट्रायल में होने पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) की धारा 13, 18, 19 और 38 के तहत चार्जशीट फाइल की जाएगी।
एक और अलग आर्डर में सरकार ने कहा कि, प्रशासन के हित में, कौसर हुसैन भगवान, बेटे श्री मोहम्मद अकबर भगवान, निवासी हुंजला, तहसील और जिला किश्तवाड़, एक कैजुअल मजदूर हैं और हुल्लर, पीएचई सब-डिवीजन किश्तवाड़ में तैनात हैं। उन्हें देश विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से तुरंत नौकरी से निकाला जाता है, जैसा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकवादी गतिविधियों की साज़िश रचने, आतंकवादियों को पनाह देने और एक आतंकवादी संगठन की मेंबरशिप/सपोर्ट के आरोपों से जुड़े अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) के सेक्शन 13, 18, 19, 38 और 39 के तहत एफआईआर नंबर 230/2019 के रजिस्टर होने से साफ है।
अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने और केस के अभी ट्रायल में होने पर अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) के सेक्शन 13, 18, 19 और 38 के तहत चार्जशीट फाइल की जाएगी।