जम्मू-कश्मीर: पिता के ही बनाए कानून में फंसे फारूक अब्दुल्ला, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हुए गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 16, 2019 01:46 PM2019-09-16T13:46:17+5:302019-09-16T16:39:04+5:30
फारूक अब्दुला के पिता शेख अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान ही पीएसए एक्ट बनाया गया था। बता दें कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई व मुकदमे के दो साल तक हिरासत में लिया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अब्दुल्ला के आवास पर ही हिरासत में लिया है। बता दें कि जिस जेल में अब्दुल्ला को रखा गया है अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है।
मालूम हो कि फारूक अब्दुला के पिता शेख अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान ही पीएसए एक्ट बनाया गया था। बता दें कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई व मुकदमे के दो साल तक हिरासत में लिया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद 5 अगस्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अपने आवास पर नजरबंद किया गया है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सोमवार को जवाब मांगा। अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द किए जाने के बाद से कथित रूप से हिरासत में हैं।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया और राज्यसभा सांसद एवं एमडीएमके नेता वाइको की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की। वाइको ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अब्दुल्ला के निकट मित्र हैं। वाइको ने दावा किया कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता को ‘‘बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध हिरासत’’ में लेकर, उन्हें संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा गया।