जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी प्रवासियों की संपत्तियों के संरक्षण का दिया आदेश

By भाषा | Updated: August 14, 2021 22:39 IST2021-08-14T22:39:09+5:302021-08-14T22:39:09+5:30

Jammu and Kashmir administration orders protection of properties of Kashmiri migrants | जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी प्रवासियों की संपत्तियों के संरक्षण का दिया आदेश

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी प्रवासियों की संपत्तियों के संरक्षण का दिया आदेश

श्रीनगर, 14 अगस्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नीत जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने शनिवार को कश्मीरी प्रवासियों की अचल संपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा तथा उन पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि संरक्षण और बचाव के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए परिषद ने राजस्व विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत कृषि सुधार अधिनियम के तहत कश्मीर संभाग के उपायुक्तों को आयुक्तों की शक्तियां प्रदान करने की बात कही गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है, जहां से प्रवासी रिकॉर्ड में सुधार, सीमांकन और अतिक्रमण हटाने और धोखाधड़ी तथा परेशानी के संबंध में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ऐसे आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि धार्मिक संपत्तियों के संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जाएगी।

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Web Title: Jammu and Kashmir administration orders protection of properties of Kashmiri migrants

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