विवेक डोभाल मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को मिली जमानत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2019 12:14 PM2019-05-09T12:14:29+5:302019-05-09T12:14:29+5:30

पेश शिकायत के मुताबिक द कारवां ने एक लेख प्रकाशित कर कहा कि नवंबर 2016 की नोटबंदी के 13 दिन बाद विवेक डोभाल टैक्स हेवन कैमैन आइलैंड में एक कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने 83 सौ करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में किया।

jairam ramesh granted bail in defamation case filed by vivek doval | विवेक डोभाल मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को मिली जमानत

जयराम रमेश के अलावा द कारवां मैग्जीन के दो अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज था।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जमानत दे दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने जयराम रमेश पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने जयराम के अलावा दो अन्य लोगों पर केस दर्ज किया था जिन्हें दोषी नहीं पाया गया।

कोर्ट ने पिछले महीने जयराम रमेश को व्यक्तिगत रुप से पेश होने से छूट दिया था लेकिन आज उन्हें उपस्थित रहने को कहा गया है। इससे पहले द कारवां मैग्जीन के एडिटर इन चीफ और एक रिपोर्टर को इसी मामले में जमानत मिल चुकी है।

द कारवां ने एक लेख प्रकाशित कर आरोप लगाया कि विवेक डोभाल ने टैक्स हेवन कैमैन आइलैंड में एक कंपनी चलाते हैं। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर डोभाल परिवार पर कई सवाल खड़े किए।

उनका आरोप था कि अजीत डोभाल शुरू से टैक्स हेवन के खिलाफ रहे हैं और उन पर कार्रवाई की वकालत करते रहे हैं लेकिन उनके बेटे ने नोटबंदी के 13 दिन बाद टैक्स हेवेन में कंपनी स्थापित कर दी।

Web Title: jairam ramesh granted bail in defamation case filed by vivek doval

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