सहानुभूति के साथ काम करना पुलिस का दायित्व है: केरल उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: November 29, 2021 20:27 IST2021-11-29T20:27:13+5:302021-11-29T20:27:13+5:30

It is the duty of the police to act with empathy: Kerala High Court | सहानुभूति के साथ काम करना पुलिस का दायित्व है: केरल उच्च न्यायालय

सहानुभूति के साथ काम करना पुलिस का दायित्व है: केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि, 29 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पुलिस पर सहानुभूति के साथ कार्य करने और पीड़ित व गवाह के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का दायित्व है। साथ ही कहा कि अगर बल द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो कोई भी शिकायत लेकर आगे नहीं आएगा।

मोफिया परवीन मामले का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, '' लोग जब प्रथम प्राधिकारी (आमतौर पर पुलिस) द्वारा नजरअंदाज किए जाते हैं तो कई बार वे भयानक कदम (जैसे आत्महत्या) उठाते हैं, जैसा की हाल में हमने देखा।''

उल्लेखनीय है कि कानून की पढ़ाई कर रही 21 वर्षीय मोफिया अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की शिकायत के सिलसिले में थाने गई थी, जहां एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के बाद मोफिया ने आत्महत्या कर ली।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने उक्त टिप्पणी पुलिस सुरक्षा के अनुरोध वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान की, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे न केवल आरोपी, बल्कि कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते उसे अपने करीबी रिश्तेदार के घर पर छुपना पड़ा।

पीड़िता ने संबंधित पुलिस अधिकारियों पर मामले में आरोपी के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता को संपर्क/संरक्षण अधिकारी प्रदान किया गया है। हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए दलील को खारिज किया कि यह ''बेहद अस्पष्ट'' था क्योंकि पीड़िता को गर्भपात के आवेदन के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, जो कथित बलात्कार का परिणाम था।

अदालत ने पूछा कि अगर महिला को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसे थाने क्यों आना पड़ा?

अदालत ने कहा कि संपर्क या संरक्षण अधिकारी को पीड़िता को उसके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देनी चाहिए, जैसा कि एक वकील करता है।

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Web Title: It is the duty of the police to act with empathy: Kerala High Court

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