गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, जानें क्या है पूरा INX मीडिया घोटाला
By स्वाति सिंह | Updated: August 20, 2019 15:36 IST2019-08-20T15:36:26+5:302019-08-20T15:36:26+5:30
पी चिंदबरम यूपीए सरकार में होम और वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एक निजी कंपनी (जिसपर पी चिंदबरम के बेटे कार्ति का कंट्रोल था ) उसे इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस से फंड ट्रांसफर हुआ था।

हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है।
आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है। अब पूर्व वित्त मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
जिरह के दौरान सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने ही चिदंबरम की अर्जी का इस आधार पर विरोध किया था कि उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि वह सवालों से बच रहे हैं। दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्त मंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी।
कार्ति पर आईएनएक्स को फायदा पहुंचाने का आरोप
पी चिंदबरम यूपीए सरकार में होम और वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एक निजी कंपनी (जिसपर पी चिंदबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति का कंट्रोल था ) उसे इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस से फंड ट्रांसफर हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में कार्ति और चार लोगों के खिलाफ समन जारी किया था। इसके साथ ही कार्ति और आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के मुताबिक कार्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आईएनएक्स को फॉरेन डयरेक्ट इनवेस्टमेट क्लीयरेंस हालिस करने में मदद की थी।
इधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि आईएनएक्स मीडिया लगातार निवेश की शर्तों का उल्लंघन किया गया। 305 करोड़ विदेशी निवेश आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में करवाए गए। जबकि उन्हें विदेश निवेश की अनुमति सिर्फ 4।62 करोड़ रुपये की ही थी। फिलहाल, आईएनएक्स मीडिया के डायरेक्टर्स पीटर और इंद्राणी मुखर्जी जो इस वक्त जेल के अंदर है और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।