INX Media Case: पी चिदंबरम के घर हाई वोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की सीबीआई टीम से धक्का-मुक्की
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 21, 2019 09:46 PM2019-08-21T21:46:31+5:302019-08-21T21:46:31+5:30
सुप्रीम कोर्ट में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के केस की सुनवाई आज (21 अगस्त) हुई। सीबीआई और ईडी की टीम लगातारम चिदंबरम की तलाश कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।
आईएनएक्स मीडिया मामले को लेकर दिल्ली के जोर बाग स्थित पी चिदंबरम के आवास पर सीबीआई और ईडी की टीम पहुंची है। सीबीआई की टीम को अंदर जाने से रोका गया। इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने दीवार फांद कर पी. चिदंबरम के घर में प्रवेश किया। अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीबीआई टीम को दीवार फांदकर चिदंबरम के घर में घुसना पड़ा।
वहीं, बताया जा रहा है कि आवास के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बीच धक्का-मुक्की भी हुई। आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बुधावार देर शाम नाटकीय ढंग से कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे और दावा किया कि वह कानून से ‘‘भाग’’ नहीं रहे हैं एवं उनके खिलाफ लगाए गए आरोप ‘‘झूठे’’ हैं। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय के मीडिया हॉल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह दावा किया।
इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। संवाददाताओं से बातचीत के फौरन बाद चिदंबरम राजधानी के सभ्रांत इलाके जोरबाग स्थित अपने आवास पर पहुंच गये। इसी आवास पर कल रात प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनके नाम से एक नोटिस चस्पा किया था। चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्रता है। मैंने स्वतंत्रता का चुनाव किया है।’’
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के केस की सुनवाई आज (बुधवार) हुई। सीबीआई और ईडी की टीम लगातारम चिदंबरम की तलाश कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।
इस याचिका में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में खामियों को अभी-अभी दुरुस्त किया गया है और इसे “तत्काल सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।”