आईएनएक्स मीडिया मामला: कार्ति को गिरफ्तारी से 28 मार्च तक राहत

By भाषा | Updated: March 15, 2018 16:40 IST2018-03-15T16:40:52+5:302018-03-15T16:40:52+5:30

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अभी तिहाड जेल में बंद हैं।

INX Media case: Supreme Court fixed the matter for 26 march | आईएनएक्स मीडिया मामला: कार्ति को गिरफ्तारी से 28 मार्च तक राहत

आईएनएक्स मीडिया मामला: कार्ति को गिरफ्तारी से 28 मार्च तक राहत

नयी दिल्ली, 15 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि 28 मार्च तक के लिये बढ़ा दी।

न्यायालय ने इसके साथ ही धन शोधन रोकथाम कानून की धारा-19 की व्याख्या को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालय की परस्पर विरोधी व्याख्या को देखते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामला अपने यहां मंगा लिया है। यह धारा धन शोधन के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार से संबंधित है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर 26 मार्च को सुनवाई की जायेगी और शीर्ष अदालत धारा-19 की व्याख्या के बारे में अपनी सुविचारित व्यवस्था देगी।

शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदम्बरम को इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि20 मार्च से बढाकर 22 मार्च करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के चंद घंटों के भीतर ही यह आदेश दिया। ।

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अभी तिहाड जेल में बंद हैं।

Web Title: INX Media case: Supreme Court fixed the matter for 26 march

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