आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के राहत देते हुए अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की छूट दे दी। कार्ति चिदंबरम को मई और जून में इन देशों में जाना है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी भी जमा कराने को कहा है। आईएनएक्स मीडिया केस का यह मामला 305 करोड़ रुपये से जुड़ा है। इस मामले की जांच ईडी सहित सीबीआई कर रही है।
जांच एजेंसियों ने इस मामले में कार्ति सहित उनकी कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेस, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी, आईएनएक्स मीडिया, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सर्विसेस औऱ इसके डायरेक्टर पद्मा विश्वनाथन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है
इससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने की सुनवाई में पी. चिदंबरम और उनके बेटे पी. चिदंबरम को 6 मई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। बता दें कि कार्ति पर साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। इस दौरन पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। ऐसे आरोप हैं कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने में अनियमिता बरती गईं और 305 करोड़ रुपये विदेशी निवेश हासिल किया गया।