INX मीडिया मामला: अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: October 30, 2019 16:14 IST2019-10-30T16:14:10+5:302019-10-30T16:14:10+5:30

प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम से पूछताछ के लिए उन्हें कोर्ट से एक दिन के लिये हिरासत में देने का अनुरोध किया है।

INX Media case: Court reserves verdict on ED's plea for Chidambaram custody | INX मीडिया मामला: अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

INX मीडिया मामला: अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Highlightsचिदंबरम के एक दिन की हिरासत की मांग कर रहा है ईडीकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, आईएनएक्स मीडिया धनशोधन का है मामला

दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एक दिन की हिरासत में देने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ जल्द ही आदेश सुनायेंगे।

जांच एजेंसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम से पूछताछ के लिए उन्हें एक दिन के लिये हिरासत में देने का अनुरोध किया है। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की हिरासत मांगते हुए अदालत से कहा कि वे उनके पास बचे एक दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहेंगे।

चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एजेंसी ने 14 दिनों तक उनसे पूछताछ नहीं की। अदालत ने 24 अक्टूबर को चिदंबरम को आज तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था।

Web Title: INX Media case: Court reserves verdict on ED's plea for Chidambaram custody

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