कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को भर्ती से इनकार करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का निर्देश

By भाषा | Published: June 4, 2021 05:24 PM2021-06-04T17:24:55+5:302021-06-04T17:24:55+5:30

Instructions for action on hospitals refusing to admit suspected patients of Kovid-19 | कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को भर्ती से इनकार करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का निर्देश

कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को भर्ती से इनकार करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का निर्देश

मुंबई, चार जून बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को महज कोविड-19 की आरटी-पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट न होने पर रोगियों को भर्ती करने से इनकार करने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा कि राज्य के अधिकारियों को कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को भर्ती करने के बारे में पिछले महीने राज्य और केन्द्र द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिये।

पीठ 17 मई को राज्य सरकार और आठ मई को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गए परिपत्रों का जिक्र कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने वकील विल्सन के जायसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की अपील की गई है कि राज्य के सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, कोविड-19 केन्द्र आदि आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता के बिना संदिग्ध रोगियों को भर्ती करें।

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Web Title: Instructions for action on hospitals refusing to admit suspected patients of Kovid-19

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