औद्योगिक गतिविधि नागरिकों की सुरक्षा के अनुरूप होनी चाहिए: हरित अधिकरण

By भाषा | Updated: December 22, 2021 19:10 IST2021-12-22T19:10:32+5:302021-12-22T19:10:32+5:30

Industrial activity should be commensurate with the safety of citizens: Green Tribunal | औद्योगिक गतिविधि नागरिकों की सुरक्षा के अनुरूप होनी चाहिए: हरित अधिकरण

औद्योगिक गतिविधि नागरिकों की सुरक्षा के अनुरूप होनी चाहिए: हरित अधिकरण

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण सरंक्षण चिंता का प्रमुख विषय है और ''टिकाऊ विकास और प्रदूषक भुगतान'' सिद्धांतों को लागू करने के लिए किसी भी औद्योगिक गतिविधि को ऐसी चिंताओं के अनुरूप होना चाहिए।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने महाराष्ट्र के पालघर स्थित एक दवा इकाई का दौरा करने के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित करने के दौरान उक्त टिप्पणी की। इस इकाई में वर्ष 2020 में एक विस्फोट हुआ था।

पीठ ने कहा, ''नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण सरंक्षण चिंता का प्रमुख विषय है और 'टिकाऊ विकास और प्रदूषक भुगतान' सिद्धांतों को लागू करने के लिए किसी भी आर्थिक/औद्योगिक गतिविधि को ऐसी चिंताओं के अनुरूप होना चाहिए।''

पीठ ने कहा, '' घटनाक्रम से जुड़े तथ्यात्मक पहलू, दुर्घटना से बचाव की विफलता का कारण, जीवन/पर्यावरण को नुकसान की सीमा, भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि और अन्य आवश्यक निपटारा उपायों को इस अधिकरण द्वारा निर्धारित करना होगा।''

अधिकरण सैयद मोहम्मद साबिर उस्मान की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो महाराष्ट्र के पालघर के एमआईडीसी तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अंक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के संचालन के खिलाफ दायर की गई है।

कंपनी में 11 जनवरी 2020 को हुए एक विस्फोट की चपेट में आने से आठ श्रमिकों की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हुए थे।

समिति में पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक सुरक्षा के निदेशक और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। समिति में पालघर के जिलाधिकारी भी शामिल होंगे।

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Web Title: Industrial activity should be commensurate with the safety of citizens: Green Tribunal

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