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हायर एजुकेशन पर अब होगा ज्यादा डिडक्शन, ओल्ड रीजीम में बढ़ सकती है फिर से ब्याज दरें

By अंजली चौहान | Updated: February 11, 2026 07:45 IST

Income Tax New Rules Draft: इसमें हर बच्चे के लिए एजुकेशन अलाउंस की छूट की लिमिट को 100 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीने करने का प्रस्ताव है। ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस पर छूट दी जा सकती है। हॉस्टल खर्च अलाउंस की लिमिट को हर बच्चे के लिए 300 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

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Income Tax New Rules Draft: हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर Section 80E के तहत छूट मिलती है। अगर सरकार डिडक्शन की सीमा बढ़ाती है या इसकी शर्तों को और आसान बनाती है, तो इसका सीधा फायदा उन परिवारों को होगा जो विदेशों में पढ़ाई या महंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भारी कर्ज लेते हैं। इससे सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स की पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था में दिलचस्पी फिर से बढ़ सकती है। डिडक्शन और छूट सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था के तहत ही मिलती है।

हालाँकि, नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है, और पिछले कुछ सालों में आम लोगों और सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स दोनों के बीच इसमें दिलचस्पी बढ़ी है।

एजुकेशन अलाउंस छूट की लिमिट में काफी बढ़ोतरी होगी

हाल ही में सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ़्ट पेश किया। इसमें एक बच्चे के लिए एजुकेशन अलाउंस छूट की लिमिट को ₹100 प्रति महीने से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति महीने करने का प्रस्ताव है। ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस पर छूट की इजाज़त है। हॉस्टल खर्च अलाउंस की लिमिट को ₹300 प्रति बच्चा प्रति महीने से बढ़ाकर ₹9,000 करने का प्रस्ताव है। इसे दो बच्चों तक के लिए भी क्लेम किया जा सकता है। ये दोनों लिमिट कई सालों से वैसी ही हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलाउंस पर छूट की लिमिट बढ़ने से पुराना सिस्टम फिर से ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा। हालांकि, सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर को मिलने वाला कुल टैक्स बेनिफिट उनके सैलरी स्ट्रक्चर और दूसरे उपलब्ध डिडक्शन पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर, नए सिस्टम और पुराने सिस्टम के बीच चुनाव नए सिस्टम के तहत मिलने वाले बेनिफिट पर निर्भर करेगा।

जो सैलरी पाने वाले कर्मचारी ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, उन्हें पुराना सिस्टम ज़्यादा आकर्षक लग सकता है। दूसरे टैक्सपेयर्स के लिए, नया सिस्टम फायदेमंद होगा। इसका टैक्स स्ट्रक्चर आसान है।

हायर एजुकेशन अलाउंस पर छूट से महंगाई एडजस्टमेंट की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।

परक्विजिट का मतलब है नॉन-कैश बेनिफिट और सुविधाएं जो एम्प्लॉयर कर्मचारियों को उनकी सैलरी के अलावा देता है। ये सैलरी इनकम का हिस्सा हैं और इन पर तय वैल्यूएशन नियमों के हिसाब से टैक्स लगता है, भले ही कर्मचारी पुराना या नया सिस्टम चुने।

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (और इनकम टैक्स रूल्स, 1962) के अनुसार, जब कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई को ऑफिशियल और पर्सनल इस्तेमाल के लिए कार और ड्राइवर देता है, तो एक फिक्स्ड मंथली वैल्यू को टैक्सेबल परक्विज़िट माना जाता है। अभी, यह वैल्यू छोटी कारों (1.6 लीटर तक) के लिए ₹2,700 प्रति महीना और बड़ी कारों के लिए ₹3,300 प्रति महीना है। नए रूल्स में इसे बढ़ाकर ₹8,000 प्रति महीना और ₹10,000 प्रति महीना करने का प्रपोज़ल है। इससे टैक्सेबल सैलरी बढ़ेगी और एम्प्लॉई पर टैक्स भी बढ़ेगा।

नए इनकम टैक्स रूल्स ने एम्प्लॉयर्स से मिले गिफ्ट्स के लिए एग्ज़ेम्प्शन लिमिट को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 सालाना कर दिया है। सरकार ने 22 फरवरी तक नए रूल्स के ड्राफ्ट पर पब्लिक कमेंट मांगे हैं। एक्सपर्ट्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मिलने के बाद सरकार फाइनल रूल्स जारी करेगी।

हालांकि, सरकार का वर्तमान रुझान न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने का है। ओल्ड रीजीम में बदलाव केवल तभी प्रभावी होते हैं जब डिडक्शन की लिमिट्स को महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाए।

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