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सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर की शिकायत पर कोर्ट ने दिया अरनब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 11, 2019 16:32 IST

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत जनवरी 2014 में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थरूर मामले में आरोपी हैं।

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ठळक मुद्देजनवरी 2014 में दिल्ली के एक होटल में सुनंदा पुष्कर मृत पायी गई थीं. शशि थरूर ने अरनब गोस्वामी पर सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से सम्बंधित गोपनीय दस्तावेज चुराने और थरूर के ईमेल को हैक करने का आरोप लगाया है।अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख चार अप्रैल तय की है। 

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। शशि थरूर ने अरनब गोस्वामी पर सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से सम्बंधित गोपनीय दस्तावेज चुराने और थरूर के ईमेल को हैक करने का आरोप लगाया है।

शशि थरूर ने अपने शिकायत में कहा है कि इस केस की अभी जांच चल रही है, ऐसे में जांच के किसी भी प्रकार के विवरण को जनता के साथ साझा करना अनुचित है.

शशि थरूर ने आरोप में कहा कि "गोस्वामी का न्यूज़ चैनल अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए जानबूझकर उनपर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा था. अरनब का चैनल उन दस्तावेजों का प्रसारण कर रहा था जो सुनंदा पुष्कर की जांच प्रक्रिया से सम्बंधित हैं."

महानगर मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि "यह न्यायलय थरूर द्वारा लगाये गए आरोपों और कोर्ट में पेश किए गए आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत हासिल किए दस्तावेज देखकर इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह मामला संज्ञेय अपराध का हो सकता है और पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए। यह जानना बहुत जरूरी है कि जिन पर आरोप लगे हैं उनके पास ये सारे दस्तावेज कैसे और कहाँ से आए.

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख चार अप्रैल तय की है। 

जनवरी 2014 में दिल्ली के एक होटल में सुनंदा पुष्कर मृत पायी गई थीं. शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. थरूर ने पुलिस द्वारा लगाये सभी आरोपों को गलत तथा आधारहीन बताया। थरूर के अनुसार सभी आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं और ये आरोप उनकी छवि ख़राब करने के लिए लगाए गए हैं। 

यह मामला 4 फरवरी को दिल्ली कोर्ट ने सत्र न्यायालय को  आगे की कार्यवाही के लिए हस्तांतरित कर दिया था.

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