कोविड-19 से निपटने के लिए अहम संसाधनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया जाए: पीएमएसएफ
By भाषा | Updated: April 24, 2021 22:16 IST2021-04-24T22:16:12+5:302021-04-24T22:16:12+5:30

कोविड-19 से निपटने के लिए अहम संसाधनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया जाए: पीएमएसएफ
नयी दिल्ली, 24 अप्रैल चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संगठन ने सरकार से मांग की है कि वैश्विक महामारी रोधी नीति बनाने के लिए एक सलाहकार तंत्र गठित किया जाए और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चिकित्सकीय ऑक्सीजन, दवाओं एवं टीकों जैसे अहम संसाधनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया जाए।
प्रोग्रेसिव मेडिकोस एंड साइंटिस्ट्स फोरम (पीएमएफएफ) ने यह भी मांग की कि कोरोना वायरस मरीजों को बिना किसी परेशानी के एवं प्रभावशाली स्वास्थ्यसेवा मुहैया कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को निजी अस्पतालों, खासकर बड़े एवं मध्यम कॉरपोरेट अस्पतालों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।
उसने यह भी मांग की कि स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड-19 सुविधाओं में बदलकर या चीन जैसे देशों की तरह फील्ड अस्पताल बनाकर नए कोविड बिस्तर लगाए जाएं।
फोरम ने सुझाव दिया कि चिकित्सकीय ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों जैसे अहम संसाधनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए, उनकी कीमतों को उचित रूप से न्यूनतम रखा जाना चाहिए और एक पारदर्शी नीति बनाकर राज्यों को इनका नि:शुल्क एवं निष्पक्ष वितरण किया जाना चाहिए।
उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को वैश्विक महामारी रोधी नीति बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय सलाहकार तंत्र’ तत्काल गठित करना चाहिए।
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