छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान स्थगित

By भाषा | Published: May 6, 2021 02:41 PM2021-05-06T14:41:21+5:302021-05-06T14:41:21+5:30

Immunization campaign postponed for people aged 18 to 44 in Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान स्थगित

छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान स्थगित

रायपुर, छह मई छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान उच्च न्यायालय के आए निर्देश के बाद स्थगित कर दिया है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन ने इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है।

चूंकि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, इसलिए समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कुछ समय लगने की संभावना है।

आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के 30 अप्रैल के आदेश को संशोधित करने का आदेश दिया है और कहा है कि अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणियों के लिए टीकाकरण के अनुपात का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाए।

राज्य शासन द्वारा अनुपात का निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है। इस बीच यदि केवल अंत्योदय हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया तब इसे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है, इसलिए संशोधन किये जाने तक उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के टीकाकरण को स्थगित किया जाता है।

देश में एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले 30 अप्रैल को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में अंत्योदय कार्ड धारकों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने का फैसला लिया था।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ पांच याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज करते याचिका दायर की थी।

याचिकाओं में कहा गया था कि टीकाकरण में वर्गीकरण का यह निर्णय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है। सभी याचिकाओं में आदेश को तत्काल निरस्त करने और नयी नीति बनाने की मांग की गई जिससे बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को टीकाकरण का लाभ मिल सके।

अधिवक्ताओं ने बताया कि बीते मंगलवार को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि टीकाकरण को लेकर राज्य शासन अंत्योदय कार्डधारकों का पहले टीकाकरण करने के आदेश को संशोधित कर स्पष्ट नीति बनाए जिससे सभी वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

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Web Title: Immunization campaign postponed for people aged 18 to 44 in Chhattisgarh

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