आजम खान ने जिस महिला सांसद रमा देवी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जानिये वो क्या चाहती हैं

By आदित्य द्विवेदी | Published: July 26, 2019 11:18 AM2019-07-26T11:18:10+5:302019-07-26T11:18:10+5:30

लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठी रमा देवी पर सपा सांसद आजम खान ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब रमा देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

I will request Speaker to dismiss Azam Khan, he must apologize says rama devi | आजम खान ने जिस महिला सांसद रमा देवी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जानिये वो क्या चाहती हैं

आजम खान ने जिस महिला सांसद रमा देवी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जानिये वो क्या चाहती हैं

Highlightsरमा देवी ने कहा कि आजम खान को लोकसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है।विवाद के बाद आजम खान बिना भाषण दिए सदन से बाहर चले गए थे।

गुरुवार को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी संभाल रही बीजेपी की महिला सांसद रमा देवी पर सपा सांसद आजम खान ने आपत्तिजनकर टिप्पणी की। इस पर सदन में भारी हंगामा खड़ा हो गया। विवाद के बाद आजम खान बिना भाषण दिए सदन से बाहर चले गए। अब आजम की टिप्पणी पर रमा देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आजम खान को लोकसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा, 'उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि जया प्रदा जी के बारे में उन्होंने कैसी बातें कहीं। उन्हें लोकसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है।'

जानें क्या है पूरा मामला 

तीन तलाक बिल पर लोकसभा में बोलते हुये आजम खान ने कहा, मुख्तार अब्बास नकवी कहां हैं, इस पर स्पीकर रमा देवी ने कहा कि आप इधर-उधर की बात न करें बल्कि चेयर की ओर देखकर अपना विषय रखें। इस पर आजम खान ने स्पीकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे हंगामा हो गया और बीजेपी समेत कई दलों के सांसद उनसे माफी की मांग करने लगे। 
    
इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुर्सी संभाल ली और सदन को शांत करवाने की कोशिश की। स्पीकर की अनुमति के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्पष्टीकरण भी पेश किया। इसके बाद आजम खान को बोलने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे अपमान के बाद वो नहीं बोल सकते और सदन से बाहर निकल गए।
    
इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019’ को चर्चा एवं पारित करने के लिये पेश किया जिसमें विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तीन बार तलाक बोलकर विवाह तोड़ने को निषेध करने का प्रावधान किया गया है।

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