हैदरपुरा मुठभेड़: जम्मू-कश्मीर के रामबन के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू

By भाषा | Updated: November 17, 2021 17:00 IST2021-11-17T17:00:16+5:302021-11-17T17:00:16+5:30

Hyderpura encounter: Prohibitory orders imposed in parts of Ramban in Jammu and Kashmir | हैदरपुरा मुठभेड़: जम्मू-कश्मीर के रामबन के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू

हैदरपुरा मुठभेड़: जम्मू-कश्मीर के रामबन के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू

बनिहाल/जम्मू, 17 नवंबर श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में हुए मुठभेड़ में एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद बुधवार को रामबन जिले के कुछ गांवों में निषेधाज्ञा लागू करते हुए एक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई।

यह कदम स्पष्ट रूप से प्रभावित परिवार के किसी भी विरोध को विफल करने के लिए उठाया गया है।

पुलिस के अनुसार रामबन के फैमरोटे गांव का निवासी मोहम्मद आमिर एक आतंकवादी था और हैदरपुरा में सोमवार शाम को हुई मुठभेड़ में अपने पाकिस्तानी साथी के साथ मारा गया। हैदरपुरा में कथित तौर पर एक अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और यहां आतंकवादियों का एक ठिकाना था।

पुलिस ने बताया कि दो लोगों अल्ताफ भट और मुदस्सिर गुल की गोलीबारी में मौत हो गई, जिसके चलते उनके परिवारों में आक्रोश है। उन्होने दावा किया है कि वे निर्दोष थे और आतंकवाद से उनका कोई जुड़ाव नहीं था।

आमिर के पिता लतीफ माग्रे ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के इस दावे का खंडन किया कि उनका बेटा एक आतंकवादी था और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ''अपने परिवार को न्याय'' प्रदान करने तथा अपने बेटे के शव को वापस करने की अपील की ताकि उसे उचित तरीके से दफनाया जा सके।

रामबन के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हरबंस लाल शर्मा ने आमिर के परिवार के विरोध को रोकने के लिये संगलदान और सेरीपुरा के साथ फैमरोटे गांव में बुधवार सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया।

आदेश में कहा गया, ''वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रामबन इस आदेश का अक्षरश: क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

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Web Title: Hyderpura encounter: Prohibitory orders imposed in parts of Ramban in Jammu and Kashmir

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