हैदराबाद मुठभेड़: एनएचआरसी ने घटनास्थल पर जांच शुरू की, न्यायालय में पुलिस के खिलाफ याचिकाएं

By भाषा | Published: December 8, 2019 06:02 AM2019-12-08T06:02:51+5:302019-12-08T06:02:51+5:30

पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच मारे गए आरोपियों में से एक की पत्नी आज नारायणपेट जिले में स्थित अपने गांव में कुछ अन्य लोगों के साथ सड़क पर बैठ गई और चक्का जाम किया।

Hyderabad encounter: NHRC begins investigation at the scene, petitions against police in court | हैदराबाद मुठभेड़: एनएचआरसी ने घटनास्थल पर जांच शुरू की, न्यायालय में पुलिस के खिलाफ याचिकाएं

हैदराबाद मुठभेड़: एनएचआरसी ने घटनास्थल पर जांच शुरू की, न्यायालय में पुलिस के खिलाफ याचिकाएं

Highlightsराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सात सदस्यीय दल ने शनिवार को उस जगह का दौरा कियापशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किये गए आरोपी कथित मुठभेड़ में मारे गए थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सात सदस्यीय दल ने शनिवार को उस जगह का दौरा किया जहां पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किये गए आरोपी कथित मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं उच्चतम न्यायालय में दो जनहित याचिका दायर कर पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों की उसके पूर्व न्यायाधीशों की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग की है। इस बीच तेलंगाना पुलिस ने कहा कि उसने चारों आरोपियों के खिलाफ उनके साथ गए पुलिसवालों पर “हमला” करने का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच मारे गए आरोपियों में से एक की पत्नी आज नारायणपेट जिले में स्थित अपने गांव में कुछ अन्य लोगों के साथ सड़क पर बैठ गई और चक्का जाम किया। उसका आरोप था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। मारे गए आरोपी चेन्नकेशावुलू की गर्भवती पत्नी रेणुका ने कहा, “...गलती करने पर कितने लोग जेल में हैं...उन्हें भी उसी तरह गोली मार दी जाना चाहिए जैसे इन्हें (महिला पशुचिकित्सक मामले के आरोपी) मारी गई...हम तब तक शवों को नहीं दफनाएंगे..।”

एनएचआरसी का दल यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित चट्टनपल्ली गांव पहुंचा जहां यह कथित मुठभेड़ हुई थी। दल में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। यह मुठभेड़ स्थल उस जगह से थोड़ी ही दूर स्थित है जहां 27 नवंबर की रात पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या किये जाने के बाद उसका जला हुआ शव बरामद हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि दल ने पोस्टमार्टम के बाद महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में रखे गए आरोपियों के शव का भी निरीक्षण किया। आरोपियों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करायी गयी। पुलिस उपायुक्त (शमशाबाद जोन) एन प्रकाश रेड्डी ने संवाददाताओं को बताया, “उन्होंने अपराधस्थल का दौरा किया और जांच की प्रक्रिया चल रही है।”

अधिकारियों ने कहा कि दल ने महबूबनगर के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखे आरोपियों के शवों की जांच की। पोस्टमार्टम करने वाले दल में शामिल एक ‍विशेषज्ञ ने कहा कि एनएचआरसी के दल ने यह देखा कि क्या पोस्टमार्टम तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया है। इसके अलावा दल की जांच में कुछ अन्य पहलु भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो दिनों में तैयार की जाएगी। इसबीच कथित मुठभेड़ को लेकर उच्चतम न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं भी दायर की गईं। शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग करते हुए शनिवार को अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई।

इसके साथ ही याचिका में प्रत्येक परिवार के लिये 20 लाख रुपये के मुआवजे की भी मांग की गई है। याचिका में इस मुठभेड़ को ‘न्यायेत्तर हत्या’ करार दिया गया है और इस घटना में संलिप्त पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है, ‘‘यह घटना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार) का स्पष्ट उल्लंघन करता है। दोषी साबित होने तक कोई व्यक्ति निर्दोष होता है।’’ याचिका पर न्यायालय में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस हिरासत में न्यायेत्तर हत्या के लिए कथित तौर उकसाने और पुलिस पर दबाव बनाने को लेकर सपा सांसद जया बच्चन तथा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई की भी पीआईएल में मांग की गई है। वहीं अधिवक्ता जी एस मणि और प्रदीप कुमार यादव द्वारा दायर की गई एक अन्य जनहित याचिका में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि कथित मुठभेड़ “फर्जी” थी और इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह चारों आरोपियों के शव नौ दिसंबर को रात आठ बजे तक सुरक्षित रखे। इससे पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उनसे इस मामले में न्यायिक दखल का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया गया था कि यह न्यायेतर हत्या है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया था कि पोस्टमार्टम का वीडियो उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा जाए। इसबीच पुलिस ने कहा कि उसने चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर ‘हमला’ करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 176 और भारतीय शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि चारों आरोपियों के साथ गए पुलिस दल के प्रभारी की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। साइबराबाद पुलिस ने बताया था कि दो आरोपियों ने उनके हथियार छीनकर उन पर गोलियां चलाई और बाकी के आरोपियों ने पत्थर तथा डंडों से हमला किया जिसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस को ‘‘जवाबी’’ कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस पीड़िता का फोन बरामद करने घटना की पुनर्रचना के लिए आरोपियों को मौका-ए-वारदात पर लेकर गई थी। लगातार दूसरे दिन लोगों के समूहों ने यहां सार्वजनिक रूप से पुलिस कार्रवाई पर खुशी जताई तथा पुलिस और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की प्रशंसा में नारेबाजी की। पीड़िता के पिता ने शनिवार को कहा कि जिन आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ राक्षसों से भी बदतर सलूक किया वे ऐसी ही सजा के हकदार थे जैसी पुलिस ने कार्रवाई की।

उन्होंने एक बार फिर पुलिस और मुख्यमंत्री को पुलिस की कार्रवाई के लिये शुक्रिया कहा। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता एम भट्टी विक्रमार्क के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां राज्यपाल तमिलसाई सुंदराराजन से शनिवार को यहां मुलाकात की और इस बात के लिए पुलिस की शिकायत की कि उसने अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर पीड़िता के परिवार की शिकायत दर्ज नहीं की थी। विक्रमार्क ने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि पुलिस तब तक शिकायत दर्ज नहीं करती जब तक वे (सत्ताधारी) टीआरएस या उसके पदाधिकारियों से जुड़े न हों या उनकी तरफ से फोन करके उन्हें ऐसा करने के लिये कहा जाए।

इसकी वजह से तेलंगाना का बड़ा नुकसान हो रहा है। हम यह उनके (राज्यपाल के) संज्ञान में लाये। 20 और 26 साल की आयु के बीच के चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के इस जघन्य मामले के सामने आने के बाद दोषियों को त्वरित सजा की मांग तेज हो गई है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर हालांकि राजनेताओं और महत्वपूर्ण लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि इससे जहां दोषियों को सख्त संदेश जाएगा तो वहीं अन्य पुलिस के दावे पर सवाल उठा रहे हैं और इसे “न्यायेतर हत्या” बताकर इसकी निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना को लेकर शनिवार को कहा कि तालिबान शैली वाले न्याय से अदालतें अप्रासंगिक हो जाएंगी।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना मुठभेड़ पर वाहवाही कर रहे लोगों से कहना चाहता हूं कि उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बजाय खून का बदला खून का रास्ता अपनाने और तालिबान शैली वाले न्याय से अदालतें अप्रासंगिक हो जाएंगी। प्रदेश सरकार ने सुनवाई में तेजी के लिये विशेष (त्वरित) अदालत बनाने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जोधपुर में आज एक कार्यक्रम में कहा कि देश की महिलाएं पीड़ा और तनाव में हैं तथा न्याय की गुहार लगा रही हैं जिसे ध्यान में रखते हुए अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे पर निगरानी की कोई व्यवस्था बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रसाद ने कहा, ‘‘मैं प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से आग्रह करूंगा कि अब इन मामलों के निपटारे पर निगरानी के लिए कोई तंत्र होना चाहिए ताकि विधि शासित गर्वित देश के रूप में भारत के कद को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं तनाव और दबाव में हैं। वे न्याय की गुहार लगा रही हैं। जघन्य तथा अन्य अपराधों के लिए हमारे यहां 704 फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही हैं तथा हम पोक्सो और बलात्कार से जुड़े अपराधों के लिए 1123 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े कानून में हमने सुनवाई दो महीने में पूरी करने सहित मृत्युदंड और अन्य कड़े दंडों का प्रावधान पहले ही किया है।’’ भाषा प्रशांत पवनेश पवनेश

Web Title: Hyderabad encounter: NHRC begins investigation at the scene, petitions against police in court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे