राज्य सरकार को सड़कों को पेंट करने के लिए और कितने लीटर खून की जरूरत हैः हाईकोर्ट, अवैध होर्डिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार को फटकार
By भाषा | Published: September 13, 2019 05:41 PM2019-09-13T17:41:57+5:302019-09-13T17:41:57+5:30
अदालत ने ‘‘घोर नौकरशाही उदासनीता’’ की तरफ इंगित करते हुए कहा, ‘‘इस देश में जीवन का कोई मूल्य नहीं है।’’ अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं है।’’
अवैध होर्डिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूछा कि इस तरह के बैनरों से और कितनी जानें जाएंगीं जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं।
एक दिन पहले महानगर में एक अवैध होर्डिंग 23 वर्षीय महिला इंजीनियर पर गिर गया जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई। इस दौरान पानी के टैंकर ने उसे कुचल डाला। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ऐसे अनधिकृत बैनरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी।
Madras High Court says, it is tired of passing multiple orders against illegal flex boards. Justice Seshasayee says, there is zero respect for lives in this country. It's bureaucratic apathy. Sorry we have lost faith in the Govt. pic.twitter.com/3N6sq4ZrFA
— ANI (@ANI) September 13, 2019
न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायण और न्यायमूर्ति एन. शेशासाय ने आश्चर्य जताया, ‘‘राज्य सरकार को सड़कों को पेंट करने के लिए और कितने लीटर खून की जरूरत है।’’ अदालत ने पूछा कि क्या अब कम से कम मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ऐसे अनधिकृत बैनरों के खिलाफ बयान जारी करना चाहेंगे।
Chennai: A 22-year-old woman died allegedly after an AIADMK banner fell on her while she was riding a two-wheeler, today. pic.twitter.com/R9wwKBoX88
— ANI (@ANI) September 12, 2019
अदालत ने ‘‘घोर नौकरशाही उदासनीता’’ की तरफ इंगित करते हुए कहा, ‘‘इस देश में जीवन का कोई मूल्य नहीं है।’’ अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं है।’’ अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी और वकील वी. लक्ष्मीनारायण और वी. कन्नादासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने अवैध होर्डिंग के कारण बृहस्पतिवार को इंजीनियर की मौत को अदालत के संज्ञान में लाया।