नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में होम गार्ड को 30 साल के कठोर कारावास की सज़ा

By भाषा | Updated: August 3, 2021 21:29 IST2021-08-03T21:29:42+5:302021-08-03T21:29:42+5:30

Home Guard sentenced to 30 years rigorous imprisonment for raping minor girl | नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में होम गार्ड को 30 साल के कठोर कारावास की सज़ा

नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में होम गार्ड को 30 साल के कठोर कारावास की सज़ा

हैदराबाद, तीन अगस्त तेलंगाना में हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने दिव्यांग नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक होमगार्ड को मंगलवार को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना पिछले साल अक्टूबर में हुई थी।

प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने 40 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और 30 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।

होम गार्ड को पोक्सो कानून के तहत 30 साल के कठोर कारावास और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसे आईपीसी की अन्य धाराओं में भी दो वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। सारी सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने उस पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, व्यक्ति अक्टूबर 2020 में 16 वर्षीय लड़की के घर में किराने का सामान देने के बहाने घुस गया था, उस वक्त उसके माता-पिता घर पर नहीं थे और उसके साथ बलात्कार किया था।

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Web Title: Home Guard sentenced to 30 years rigorous imprisonment for raping minor girl

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