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Holi 2024: होली पर नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कसेगी नकेल, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

By अंजली चौहान | Updated: March 24, 2024 09:24 IST

होली के त्योहार के मद्देनजर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है।

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Holi 2024: पूरे भारत में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन लोग रंगों में डूबकर जश्न मनाते हैं लेकिन जश्न के इस माहौल में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो इसमे खलल डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नशे में गाड़ी चलाने और लाल बत्ती उल्लंघन की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सड़क चौराहों पर विशेष टीमों की तैनाती की घोषणा की गई है।

एडवाइजरी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वालों और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नशे में गाड़ी चलाने, तेज गति, लापरवाही से गाड़ी चलाने, जिग-जैग ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रेड-लाइट जंपिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करना आदि।

यातायात उल्लंघनों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए होली समारोह के लिए प्रमुख चौराहों, शराब पीने के स्थानों और संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष चेकिंग टीमें तैनात की जाएंगी।

इसमें कहा गया है कि ये विशेष ट्रैफिक पुलिस चेकिंग टीमें पूरी दिल्ली के साथ-साथ विभिन्न सड़कों और रणनीतिक स्थानों/चौराहों पर तैनात की जाएंगी। पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस टीमें, नशे में गाड़ी चलाने, रेड-लाइट जंपिंग आदि की जांच करने के लिए रहेंगे। 

इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवर-स्पीडिंग के मामलों में लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और न्यूनतम तीन माह की अवधि निलंबन के लिए उत्तरदायी होगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि उन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी जिनके वाहनों को नाबालिगों या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना, स्टंट करना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना आदि पाया जाएगा।

जनता के लिए सलाह 

- होली घर के अंदर ही मनाएं, सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नहीं।

- शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।

- निर्धारित गति सीमा का पालन करें।

- यातायात संकेतों का पालन करें।

- अन्य वाहनों के साथ दौड़ या प्रतिस्पर्धा में शामिल न हों।

- दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए और ट्रिपल-राइडिंग से बचना चाहिए।

- लापरवाही से, खतरनाक या टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग में शामिल न हों।

- नाबालिगों या अनधिकृत व्यक्तियों को अपना वाहन चलाने की अनुमति न दें। 

- दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने में शामिल न हों।

बता दें कि इस साल होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। 

टॅग्स :Delhi Traffic Policeट्रैफिक नियमTraffic Ruleदिल्लीdelhi
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