Gyanvapi Case: वकील विष्णु जैन बोले- अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिनों में 36 पैरा पढ़ पाएगा मुस्लिम पक्ष

By मनाली रस्तोगी | Published: May 30, 2022 10:29 AM2022-05-30T10:29:50+5:302022-05-30T10:31:52+5:30

ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को आज अपनी बहस पूरी करनी है। उन्होंने अब तक 12 ही पैरा पढ़ा। अगर वो इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिन में वो 36 पैरा पढ़ेंगे। 

Hindu side lawyer Vishnu Shankar Jain on hearing of Gyanvapi Masjid case says we just want this matter to be heard at the earliest | Gyanvapi Case: वकील विष्णु जैन बोले- अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिनों में 36 पैरा पढ़ पाएगा मुस्लिम पक्ष

Gyanvapi Case: वकील विष्णु जैन बोले- अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिनों में 36 पैरा पढ़ पाएगा मुस्लिम पक्ष

Highlightsहिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब मुस्लिम पक्ष अपना तर्क पूरा कर लेंगे तब हम अपना पक्ष रखेंगे।उन्होंने ये भी कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो।

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम पक्ष को आज अपनी बहस पूरी करनी है। उन्होंने अब तक 12 ही पैरा पढ़ा जबकि हमारी याचिका की 51 पैरा हैं अगर वो इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिन में वो 36 पैरा पढ़ेंगे। जब मुस्लिम पक्ष अपना तर्क पूरा कर लेंगे तब हम अपना पक्ष रखेंगे और हम बस यही चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो।

बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मसले पर बीते गुरुवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख नियत की थी।

ऐसे में शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया था कि मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने) पर अपनी दलील रखी थी। हालांकि दलील पूरी नहीं हो पायी, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई नियत कर दी थी। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के दिन अधूरी दलील को जारी रखा जाएगा। 

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला जज ए. के. विश्वेश ने सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता से सम्बंधित मामले पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए 26 मई की तारीख नियत की थी। इसके साथ ही अदालत ने ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी परिसर में अदालत द्वारा नियुक्त आयोग की वीडियोग्राफी-सर्वे कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को एक सप्ताह का समय दिया था। 

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