महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के आरोपी कालीचरण महाराज रायपुर से गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस लाई वर्धा

By मनाली रस्तोगी | Published: January 12, 2022 04:59 PM2022-01-12T16:59:11+5:302022-01-12T17:51:15+5:30

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर रायपुर से वर्धा लाया गया।

Hindu religious leader Kalicharan Maharaj arrested was brought to Wardha from Raipur says officials | महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के आरोपी कालीचरण महाराज रायपुर से गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस लाई वर्धा

महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के आरोपी कालीचरण महाराज रायपुर से गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस लाई वर्धा

Highlightsकालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।कालीचरण महाराज रायपुर से लाए गए वर्धा।

नई दिल्ली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj)वर्धा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज को रायपुर से वर्धा लाया गया था। बता दें, वर्धा में कालीचरण महाराज के खिलाफ 29 दिसंबर 2021 को मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद अब उन्हें रायपुर से यहां लाया गया है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के उप-संभागीय अधिकारी पीयूष जगताप का इस मामले में कहना है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से सुबह लगभग पांच बजे कालीचरण को यहां लाया गया, जहां उन्हें रायपुर की जेल में रखा गया। वहीं, वर्धा के स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत में कालीचरण महाराज को पेश किया गया, जिसके बाद यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मालूम हो, मध्य प्रदेश के खजुराहो से बीते साल दिसंबर में रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया था।

जानकारी के अनुसार, कालीचरण महाराज अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद एक गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। आपको बताते चलें कि पुणे की अदालत ने एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीते शुक्रवार को कालीचरण को जमानत दे दी थी। मगर गुरुवार को इस मामले को लेकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ऐसे में यहां से उन्हें छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल भेजा गया था।

यहां  26 दिसंबर 2021 को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कथित ‘आपत्तिजनक’ भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कालीचरण के वकील अमोल डांगे ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जमानत दी थी। साथ ही, 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। 

Web Title: Hindu religious leader Kalicharan Maharaj arrested was brought to Wardha from Raipur says officials

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